हाथरस । उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू लघु एवं सीमांत किसानों के फसल ऋण मोचन योजना को मूर्तरूप देने के लिये जिलाधिकारी अमित कुमार सिंह ने जिले के पात्र किसानों का फसल ऋण से संबंधित पूरा ब्यौरा दस दिन में निर्धारित पोर्टल पर अपलोड करने के लिये सभी बैंकर्स को निर्देश दिये हैं। ज्ञातव्य है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा फसल ऋण मोचन योजना के पोर्टल का गत दिवस शुभारंभ किया गया। इस योजना से प्रदेश के करीब 86 लाख किसान लाभांवित होंगे।
जिलाधिकारी अमित कुमार सिंह ने कहा कि अगस्त माह में शिविर आयोजित करके जिले के पात्र किसानों को ऋण माफी के प्रमाणपत्र देकर लाभांवित किया जायेगा। उन्होंने जनपद के किसानों द्वारा दिनांक 31.03.2016 तक लिये गये और बकाया फसली ऋणों को एक लाख रूपये की सीमा तक माफ किये जाने से संबंधित पूरा ब्यौरा प्रत्येक दशा में 10 दिन की अवधि में निर्धारित पोर्टल पर अपलोड करने हेतु जनपद के सभी बैंकर्स को निर्देश दिये हैं।
डीएम ने जनपद में फसल ऋण माफी वाले पात्र किसानों की समस्या और शंकाओं का स्थानीय स्तर पर प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के लिये तत्काल जिला मुख्यालय पर कन्ट्रौल रूम की स्थापना और हैल्पलाईन की सुविधा सुनिश्चित करने के लिये अधिकारियों को हिदायत दी। उन्होंने फसल ऋण मोचन योजना के संबंध में जिले की कार्यप्रगति का ब्यौरा नियमित रूप से प्रत्येक सप्ताह मुख्य सचिव उ0प्र0 को भिजवाने हेतु जिला कृषि अधिकारी को निर्देश दिये।
मुख्य विकास अधिकारी जावेद अख्तर जैदी ने जनपद के सभी बैंक समन्वयों से कहा कि वे योजना से लाभांवित होने वाले पात्र किसानों का पूरा विवरण भूलेख मैपिंग, आधार नंबर तथा मोबाईल नंबर सहित दस दिन में निर्धारित पोर्टल पर बैंकबार अपलोड कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि इस योजना से दो हैक्टेयर कुल क्षेत्रफल स्वामित्व वाले लघु किसान तथा एक हैक्टेयर कुल क्षेत्रफल स्वामित्व वाले सीमान्त किसान लाभांवित होंगे।
जिला कृषि अधिकारी डिपिन कुमार ने बताया कि फसल ऋण मोचन योजना के संबंध में किसानों की समस्याओं और शंकाओं का स्थानीय स्तर पर प्रभावी समाधान करने के उद्देश्य से जिला मुख्यालय पर तत्काल प्रभाव से कन्ट्रौल रूम की स्थापना तथा हैल्पलाईन की सुविधा विकास भवन स्थित जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में शुरू कर दी गई है। कन्ट्रौल रूम तथा हैल्पलाईन का टैलीफोन नंबर 5722-226526 है जो प्रत्येक कार्यदिवस में प्रातः 08 बजे से रात्रि 08 बजे तक कार्यरत रहेगा। जनपद के किसान बन्धु इस टेलीफोन नंबर पर संपर्क करके फसल ऋण मोचन से संबंधित अपनी समस्या और शंका का समाधान करा सकते हैं।
जिलाधिकारी अमित कुमार सिंह ने कहा कि अगस्त माह में शिविर आयोजित करके जिले के पात्र किसानों को ऋण माफी के प्रमाणपत्र देकर लाभांवित किया जायेगा। उन्होंने जनपद के किसानों द्वारा दिनांक 31.03.2016 तक लिये गये और बकाया फसली ऋणों को एक लाख रूपये की सीमा तक माफ किये जाने से संबंधित पूरा ब्यौरा प्रत्येक दशा में 10 दिन की अवधि में निर्धारित पोर्टल पर अपलोड करने हेतु जनपद के सभी बैंकर्स को निर्देश दिये हैं।
डीएम ने जनपद में फसल ऋण माफी वाले पात्र किसानों की समस्या और शंकाओं का स्थानीय स्तर पर प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के लिये तत्काल जिला मुख्यालय पर कन्ट्रौल रूम की स्थापना और हैल्पलाईन की सुविधा सुनिश्चित करने के लिये अधिकारियों को हिदायत दी। उन्होंने फसल ऋण मोचन योजना के संबंध में जिले की कार्यप्रगति का ब्यौरा नियमित रूप से प्रत्येक सप्ताह मुख्य सचिव उ0प्र0 को भिजवाने हेतु जिला कृषि अधिकारी को निर्देश दिये।
मुख्य विकास अधिकारी जावेद अख्तर जैदी ने जनपद के सभी बैंक समन्वयों से कहा कि वे योजना से लाभांवित होने वाले पात्र किसानों का पूरा विवरण भूलेख मैपिंग, आधार नंबर तथा मोबाईल नंबर सहित दस दिन में निर्धारित पोर्टल पर बैंकबार अपलोड कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि इस योजना से दो हैक्टेयर कुल क्षेत्रफल स्वामित्व वाले लघु किसान तथा एक हैक्टेयर कुल क्षेत्रफल स्वामित्व वाले सीमान्त किसान लाभांवित होंगे।
जिला कृषि अधिकारी डिपिन कुमार ने बताया कि फसल ऋण मोचन योजना के संबंध में किसानों की समस्याओं और शंकाओं का स्थानीय स्तर पर प्रभावी समाधान करने के उद्देश्य से जिला मुख्यालय पर तत्काल प्रभाव से कन्ट्रौल रूम की स्थापना तथा हैल्पलाईन की सुविधा विकास भवन स्थित जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में शुरू कर दी गई है। कन्ट्रौल रूम तथा हैल्पलाईन का टैलीफोन नंबर 5722-226526 है जो प्रत्येक कार्यदिवस में प्रातः 08 बजे से रात्रि 08 बजे तक कार्यरत रहेगा। जनपद के किसान बन्धु इस टेलीफोन नंबर पर संपर्क करके फसल ऋण मोचन से संबंधित अपनी समस्या और शंका का समाधान करा सकते हैं।
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