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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में आवेदन पंजीकरण 20 मार्च तक

हाथरस। जिला समाज कल्याण अधिकारी एस0पी0 सिंह ने बताया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के जरूरतमंद, निराश्रित/निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या/विधवा/परित्यक्ता/तलाकषुदा महिलाओं के विवाह/पुनर्विवाह हेतु ‘‘मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना‘‘ सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी है, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार (ग्रामीण क्षेत्र में वार्शिक आमदनी रू0 46080/- एवं षहरी क्षेत्र में 56460/-) से कम हो, की विवाह योग्य पुत्रियों की शादी सामाजिक/धार्मिक रीत रिवाज के अनुसार उक्त विवाह आवेदन पंजीकरण की अंतिम तिथि 20 मार्च, 2018 तक निर्धारित की गयी है। क्षेत्र पंचायत/नगर पंचायत/जिला पंचायत स्तर पर पंजीकरण कराये जा रहे है। प्रति जोड़ा शादी पर 35000=00 सरकार द्वारा खर्च किये जायेगे। लड़की की उम्र 18 वर्ष एवं वर की उम्र 21 वर्ष से कम न हो।
     अतः आप सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि उक्त योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने से सम्बन्धित जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत/नगर निकाय से पंजीकरण प्रार्थना पत्र प्राप्त कर समस्त औपचारिकताए पूर्ण करते हुए दिनांक 20.03.2018 तक वही पर प्रार्थना पत्र जमा करना सुनिश्चित करें, ताकि होने वाले विवाह कार्यक्रम में सामिल होकर योजना का लाभ प्राप्त कर सके।

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