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मतदान की समाप्ति तक मादक पदार्थों की बिक्री रहेगी प्रतिबन्धित

हाथरस (हाथरस लाइव डोट कोम ब्यूरो)। जिला मजिस्ट्रट अमित कुमार सिंह ने निर्देश दिया कि जनपद हाथरस में नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2017 के अन्र्तगत मतदान दिनांक 22.11.2017 को प्रातः 7ः30 बजे से सायः 5ः00 बजे के मध्य होगा। लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा - 135 (ग) में यथा उपबंधित प्राविधानानुसार स्वतंत्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण व निर्विघ्न निर्वाचन संचालन हेतु संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 59 में प्रदत्त अधिकारांे का प्रयोग करते हुए जनपद हाथरस में सम्पन्न होने वाले नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2017 हेतु दिनांक 20.11.2017 की सायं 5.00 बजे से दिनांक 22.11.2017 की सायं 5.00 बजे अथवा मतदान की समाप्ति तक की अवधि के मध्य जनपद हाथरस में स्थित समस्त आबकारी अनुज्ञापनांे से मादक पदार्थों की बिक्री प्रतिबन्धित करता हूॅ। उक्त प्रतिबन्ध हेतु अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।

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