हाथरस/सादाबाद। अपर मु ख्य न्यायिक मजिस्टेट सादाबाद ने दहेज उत्पीडन के मामले में तीन लोगों को कारावास की सजा सुनाते हुये अर्थदण्ड लगाया है। 13 साल पुराने मामले में न्यायालय ने पांच लोगों को आरोप मुक्त कर दिया गया। वहीं तीन लोगों को सजा सुनाई है। वर्ष 2005 में पीडित के पिता ने कोतवाली में मामला दर्ज कराया था। दहेज में अतिरिक्त डेढ लाख रूपया मांगने, विवाहित के साथ मारपीट और जान से मारने के धमकी देने के आरोप के साथ पीडिता सत्यप्रभा के पिता रामजीलाल पुत्र कन्हैयालाल निवासी दगसह ने आठ लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करायी थी। न्यायालय ने पांच आरोपियों को इस मामले में बरी कर दिया जबकि एसीजेएम विनोद कुमार र ने तीन लोगों को दोषी करार दिया। गोपाल प्रसाद पुत्र हरीशंकर, हरीशंकर पुत्र बासुदेव, चंदो देवी पत्नी हरीशंकर निवासीगण बहतौरा मोड सोरभनगर बोदला आगरा को आईपीसी की धारा 498 ए के तहत दो दो वर्ष का कठोर कारावास व दो दो हजार रूपये का अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अर्थदण्ड ना जमा करने पर दो दो माह का अतिरिक्त कारावास आईपीसी की धारा 506 व 3/4 दहेज एक्ट के तहत अलग अलग एक साल का कारावास व एक हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी है। अर्थदण्ड न जमा होने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
12 साल पुराने दहेज उत्पीडन के मामले में तीन को सजा
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