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हाथरस- फसल ऋण मोचन योजना से लाभांवित होने के लिये किसानों के पास आधार नंबर होना आवश्यक

हाथरस । मुख्य विकास अधिकारी ने कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा लागू  फसल ऋण मोचन योजना से लाभांवित होने के लिये किसानों के पास आधार नंबर होना जरूरी है।
मुख्य विकास अधिकारी जावेद अख्तर जैदी ने फसल ऋण मोचन योजना से लाभांवित होने के लिये जिले के सभी पात्र लघु एवं सीमांत किसानों से कहा है कि वे तत्काल अपने बैंक शाखा में जाकर केसीसी बैंक खाता को आधार कार्ड से लिंक अवश्य करवा लें। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंर्तगत दिनांक 31 मार्च 2016 तक लिये गये और बकाया फसली ऋणों को एक लाख रूपये की सीमा तक लघु एवं सीमांत किसानों माफ किये जाने किये जायेंगे। सीडीओ के अनुसार, जिले में कुल 22 बैंकों द्वारा 66 हजार 399 लघु एवं सीमांत किसानों के 389 करोड 31 लाख रूपये के फसली ऋण माफ किये जाने हेतु बैंकों द्वारा पोर्टल पर डाटा अपलोड किया जा रहा है।

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