हाथरस। आज शासन की मंशा के अनुरूप प्रशासन द्वारा सट्टा किंग व गैंगस्टर अपराधी चतुरा द्वारा अवैध धन से खडी की गई करोडों की संपत्तियों पर प्रशासन द्वारा अपना कब्जा कर गैस्ट हाउस, होटल, बाग आदि की सम्पत्ति को कुर्क कर सीज कर लिया गया है। सट्टा किंग की सम्पत्ति कुर्क के दौरान भारी पुलिस बल मौजूद था।
प्राप्त जानकारी के अनुसार जनपद के सट्टा किंग व गैंगस्टर चतुरा उर्फ चतुर्भुज गुप्ता पुत्र हरप्रसाद गुप्ता निवासी सिद्धार्थ नगर थाना हाथरस गेट के खिलाफ प्रशासन ने आज कडी कार्यवाही की है। जानकारी के अनुसार सट्टा किंग चतुरा के खिलाफ जिले के 4 थानों में करीब ढाई दर्जन मामले दर्ज हैं और वह हिस्ट्रीशीटर भी है तथा चतुरा के खिलाफ पुलिस प्रशासन पिछले काफी समय से बडी कार्यवाही की तैयारी में था और आज आखिरकार चतुरा के किले पर प्रशासन व पुलिस प्रशासन द्वारा धावा बोलकर ढहा दिया गया। प्रशासन द्वारा चतुरा के गैस्ट हाउस पर कार्यवाही का नोटिस बोर्ड भी लगाया गया है।
प्रशासन के अनुसार सट्टा किंग चतुरा के खिलाफ पुलिस कप्तान की संस्तुति पर जिलाधिकारी के आदेश पर उक्त कार्यवाही की गई है। सट्टा किंग चतुरा द्वारा मैण्डू रोड पर नहर के पास करीब 29 बीघा जमीन पर बनाये गये लखन, किशन गैस्ट हाउस, होटल व बाग को कुर्क करने के लिये आज न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर एसडीएम सदर अमिताभ सिंह, तहसीलदार कमलेश गोयल, सीओ सिटी आर.के. गौतम, थाना हाथरस गेट प्रभारी जसपाल सिंह पंवार व कोतवाली सदर प्रभारी सूर्यकांत द्विवेदी तथा कई थानों की फोर्स भारी संख्या में पहुंची तो हडकम्प मच गया और पुलिस व प्रशासनिक अफसरों की गाडियों के लम्बे को देख लोगों की भारी भीड वहां पर लग गई।
प्रशासनिक व पुलिस प्रशासन के अधिकारियों द्वारा चतुरा के गैस्ट हाउस लखन किशन गैस्ट हाउस, होटल व बाग की सम्पत्ति को कुर्क कर सील कर दिया गया है। उक्त कार्यवाही के दौरान आरोपी पक्ष की ओर कई अधिवक्ता उक्त सम्पत्ति पर स्टे आॅर्डर लेकर पहुंचे और उन्होंने अधिकारियों से वार्ता की लेकिन अधिकारियों ने उनकी नहीं मानी और कहा कि उन्हें जो आदेश मिला है वह उस पर कार्यवाही कर रहे हैं। पुलिस फोर्स ने उक्त सम्पत्ति को सील करने के दौरान गैस्ट हाउस में रहने वाले चैकीदार का सामान भी बाहर निकाल कर रख दिया और गैस्ट हाउस व होटल के एक-एक गेट को सील कर दिया गया।
बताते हैं कि प्रशासन द्वारा सट्टा किंग चतुरा की उक्त जमीन करीब 0.935 हैक्टेयर (29 बीघा जमीन) की कीमत आज के समयानुसार करीब 35 करोड़ रूपये आंकी गई है। प्रशासन की उक्त कार्यवाही से भारी हडकम्प व खलबली मच गई है।
उक्त कार्यवाही के सम्बंध में एसडीएम सदर अमिताभ सिंह ने बताया कि सट्टा किंग चतुरा द्वारा भारतीय दण्ड विधान व सट्टे का अपराध करके अवैध साधनों द्वारा उक्त सम्पत्ति अर्जित की गई है जिसमें गैस्ट हाउस, बाग व होटल बना हुआ है तथा उक्त कार्यवाही जिलाधिकारी द्वारा 14 (1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत कर कुर्क की गई है। उन्होंने बताया कि उक्त सम्पत्ति की कीमत करीब 35 करोड रूपये है।
वहीं चतुर्भुज गुप्ता उर्फ चतुरा के अधिवक्ता अजय भारद्वाज का कहना है कि यह सम्पत्ति चतुर्भुज गुप्ता के नाम से न होकर उनकी पत्नी मीनू गुप्ता के नाम से है, जिसको प्रशासन द्वारा सीज किया गया है, यह अवैधानिक है। श्री भारद्वाज ने बताया कि प्रशासन द्वारा सीज किए जाने के संबंध में न तो कोई नोटिस दिया गया और न ही इसकी कोई जानकारी दी गई और इस कार्यवाही करने के बाद इसकी कोई काॅपी भी नहीं दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह मा.न्यायालय के अवमानना का मामला है, जिसके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार जनपद के सट्टा किंग व गैंगस्टर चतुरा उर्फ चतुर्भुज गुप्ता पुत्र हरप्रसाद गुप्ता निवासी सिद्धार्थ नगर थाना हाथरस गेट के खिलाफ प्रशासन ने आज कडी कार्यवाही की है। जानकारी के अनुसार सट्टा किंग चतुरा के खिलाफ जिले के 4 थानों में करीब ढाई दर्जन मामले दर्ज हैं और वह हिस्ट्रीशीटर भी है तथा चतुरा के खिलाफ पुलिस प्रशासन पिछले काफी समय से बडी कार्यवाही की तैयारी में था और आज आखिरकार चतुरा के किले पर प्रशासन व पुलिस प्रशासन द्वारा धावा बोलकर ढहा दिया गया। प्रशासन द्वारा चतुरा के गैस्ट हाउस पर कार्यवाही का नोटिस बोर्ड भी लगाया गया है।
प्रशासन के अनुसार सट्टा किंग चतुरा के खिलाफ पुलिस कप्तान की संस्तुति पर जिलाधिकारी के आदेश पर उक्त कार्यवाही की गई है। सट्टा किंग चतुरा द्वारा मैण्डू रोड पर नहर के पास करीब 29 बीघा जमीन पर बनाये गये लखन, किशन गैस्ट हाउस, होटल व बाग को कुर्क करने के लिये आज न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर एसडीएम सदर अमिताभ सिंह, तहसीलदार कमलेश गोयल, सीओ सिटी आर.के. गौतम, थाना हाथरस गेट प्रभारी जसपाल सिंह पंवार व कोतवाली सदर प्रभारी सूर्यकांत द्विवेदी तथा कई थानों की फोर्स भारी संख्या में पहुंची तो हडकम्प मच गया और पुलिस व प्रशासनिक अफसरों की गाडियों के लम्बे को देख लोगों की भारी भीड वहां पर लग गई।
प्रशासनिक व पुलिस प्रशासन के अधिकारियों द्वारा चतुरा के गैस्ट हाउस लखन किशन गैस्ट हाउस, होटल व बाग की सम्पत्ति को कुर्क कर सील कर दिया गया है। उक्त कार्यवाही के दौरान आरोपी पक्ष की ओर कई अधिवक्ता उक्त सम्पत्ति पर स्टे आॅर्डर लेकर पहुंचे और उन्होंने अधिकारियों से वार्ता की लेकिन अधिकारियों ने उनकी नहीं मानी और कहा कि उन्हें जो आदेश मिला है वह उस पर कार्यवाही कर रहे हैं। पुलिस फोर्स ने उक्त सम्पत्ति को सील करने के दौरान गैस्ट हाउस में रहने वाले चैकीदार का सामान भी बाहर निकाल कर रख दिया और गैस्ट हाउस व होटल के एक-एक गेट को सील कर दिया गया।
बताते हैं कि प्रशासन द्वारा सट्टा किंग चतुरा की उक्त जमीन करीब 0.935 हैक्टेयर (29 बीघा जमीन) की कीमत आज के समयानुसार करीब 35 करोड़ रूपये आंकी गई है। प्रशासन की उक्त कार्यवाही से भारी हडकम्प व खलबली मच गई है।
उक्त कार्यवाही के सम्बंध में एसडीएम सदर अमिताभ सिंह ने बताया कि सट्टा किंग चतुरा द्वारा भारतीय दण्ड विधान व सट्टे का अपराध करके अवैध साधनों द्वारा उक्त सम्पत्ति अर्जित की गई है जिसमें गैस्ट हाउस, बाग व होटल बना हुआ है तथा उक्त कार्यवाही जिलाधिकारी द्वारा 14 (1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत कर कुर्क की गई है। उन्होंने बताया कि उक्त सम्पत्ति की कीमत करीब 35 करोड रूपये है।
वहीं चतुर्भुज गुप्ता उर्फ चतुरा के अधिवक्ता अजय भारद्वाज का कहना है कि यह सम्पत्ति चतुर्भुज गुप्ता के नाम से न होकर उनकी पत्नी मीनू गुप्ता के नाम से है, जिसको प्रशासन द्वारा सीज किया गया है, यह अवैधानिक है। श्री भारद्वाज ने बताया कि प्रशासन द्वारा सीज किए जाने के संबंध में न तो कोई नोटिस दिया गया और न ही इसकी कोई जानकारी दी गई और इस कार्यवाही करने के बाद इसकी कोई काॅपी भी नहीं दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह मा.न्यायालय के अवमानना का मामला है, जिसके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

एक टिप्पणी भेजें
जयहिंद मीडिया नेटवर्क में अपनी बात रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।