हाथरस। शिक्षित युवा बेरोजगारों को स्वःरोजगार के अवसर प्रदान कराने के उद्देश्य से ’’समाजवादी युवा स्वःरोजगार योजना’’ संचालित किये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है।
उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र विनोद कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिये एवं उसकी आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष तक होनी चाहिये। आवेदक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्र्तीण होना चाहिये। आवेदक को किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सरकारी संस्था इत्यादि का चूक कत्र्ता नहीं होना चाहिये। आवेदक द्वारा पूर्व में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार योजना, वर्तमान में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार योजना या केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य किसी स्वरोजगार योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त न किया गया हो।
उन्होंने बताया है कि आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य को योजनान्तर्गत केवल एक बार ही लाभान्वित किया जायेगा। आवेदक द्वारा पात्रता की शर्तो को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। आवेदक कार्यालय उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, हाथरस से आवेदन पत्र किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त कर सकता है तथा आवेदन पत्र कार्यालय में दिनांक 21 जून तक सायं 05 बजे तक जमा किया जा सकता है।
उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र विनोद कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिये एवं उसकी आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष तक होनी चाहिये। आवेदक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्र्तीण होना चाहिये। आवेदक को किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सरकारी संस्था इत्यादि का चूक कत्र्ता नहीं होना चाहिये। आवेदक द्वारा पूर्व में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार योजना, वर्तमान में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार योजना या केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य किसी स्वरोजगार योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त न किया गया हो।
उन्होंने बताया है कि आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य को योजनान्तर्गत केवल एक बार ही लाभान्वित किया जायेगा। आवेदक द्वारा पात्रता की शर्तो को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। आवेदक कार्यालय उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, हाथरस से आवेदन पत्र किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त कर सकता है तथा आवेदन पत्र कार्यालय में दिनांक 21 जून तक सायं 05 बजे तक जमा किया जा सकता है।
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