हाथरस। जिले में खुले गली-गली कोचिंग सेन्टरों के रजिस्ट्रेशनों को लेकर मांगी सूचना में खुलासा हुआ है कि जिले में मात्र 21 कोचिंग सेन्टर ही रजिस्टर्ड हैं जबकि अन्य अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं।
आरटीआर्इ एक्टीविस्ट गौरव अग्रवाल एड. द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक अलीगढ़ से सूचना मांगी गर्इ थी कि जिले में कितने कोचिंग सेन्टर पंजीकृत हैं और अलीगढ़ में भी कितने कोचिंग सेन्टर रजिस्टर्ड रूप से चल रहे हैं। अवैध कोचिंग सेन्टरों के खिलाफ किस नियम कानून के तहत कार्यवाही की जा सकती है आदि के बारे में सूचना मांगी गर्इ थी।
सूचना अधिकार के तहत मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक व जिला विद्यालय निरीक्षक हाथरस द्वारा उपलब्ध करायी गर्इ सूचना में खुलासा हुआ है कि जिले में मात्र 21 कोचिंग सेन्टर पंजीकृत हैं जिनमें लॉर्ड कृष्णा इन्स्टीट्यूट ऑफ वॉकेशनल एजूकेशन कोचिंग सेन्टर, ब्रिलिएन्ट कैरियर पॉइन्ट, गुरूजी कोचिंग सेन्टर, निमिशा कॉमर्स एकेडमी, पायोनियर कैरियर पॉइन्ट, डाक्टर पाइन्ट कोचिंग सेन्टर, नालन्दा ब्रिलिएन्ट कोचिंग, महर्षि दयानन्द सरस्वती कोचिंग सेन्टर, एक्स.एल. स्टडी सर्किल, के.जूम. अकादमी, मैन पाइन्ट कोचिंग, मैगा चाणक्य अकादमी कोचिंग, नॉलेज प्लज क्लासेज, इन्स्टीट्यूट ऑफ सिग्नी फिकेन्ट स्टडीज, ऊं कोचिंग इंस्टीट्यूट, जैन कोचिंग सेन्टर, इण्डिया वेलफेयर सोसायटी, इंडियन कोचिंग सेन्टर, डी.आर. विद्या मन्दिर कोचिंग सेन्टर, द्विवेदी कोचिंग सेन्टर, गुरू मंत्र क्लासेज हैं।
आर.टी.आर्इ. एक्टीविस्ट गौरव अग्रवाल एड. को दी गर्इ सूचनाओं में यह भी बताया गया है कि अलीगढ़ जिले में कुल 97 कोचिंग सेन्टरों का पंजीकरण है और बिना मान्यता के कोचिंग सेन्टर में अध्यापन नहीं किया जा सकता तथा शासनादेश 27 जून 2002 के तहत कार्यवाही की जा सकती है तथा कोचिंग सेन्टर का पंजीकरण 3 वर्ष के लिये किया जाता है। अलीगढ़ में अवैध कोचिंग सेन्टर संचालित नहीं हैं और यदि कोर्इ पाया जाता है तो उसके विरूद्ध कार्यवाही होगी। सरकारी स्कूलों में शादी समारोहों आदि पर रोक है।

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