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बच्चे के अपहरण व हत्या के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

हाथरस। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोग में मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरुप न्यायालय द्वारा थाना सासनी के अपहरण कर हत्या के अभियोग से सम्बन्धित 1 अभियुक्त को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। उल्लेखनीय है कि  26 मई 2022 को थाना सासनी पर चंद्रपाल सिंह पुत्र केहरी सिंह निवासी ग्राम वीरी सहाय  द्वारा सूचना दी थी कि 25 मई 2022 की सांय उनका पुत्र घर से कही चला गया है । काफी तलाश करने के बाद भी नही मिला है । जिसके उपरान्त उसकी तहरीर के आधार पर थाना सासनी पर धारा 363 भादवि पंजीकृत किया गया । जिसके उपरान्त गुमशुदा बच्चे की तलाश हेतु विभिन्न सम्भावित स्थानो पर तलाश करते हुये सोशल मीडिया के माध्यम से गुमशुदा लडके की तलाश हेतु हर संभव प्रयास किये गये । तत्कालीन विवेचक निरीक्षक सतेन्द्र राघव  द्वारा घटना के सम्बन्ध मे सभी पहलुओं पर गहनता से विवेचना करते हुये घटना का शीघ्र व सफल ख़ुलासा किया गया । जिसमे  वास्तविक तथ्यों के आधार पर प्रकाश में आये अभियुक्त अजीत पुत्र चित्तर सिंह निवासी नगला वीरी सहाय को दिनांक 1जून 2022 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया । गिरफ्तार अभियुक्त अजीत उपरोक्त की निशादेही पर गुमशुदा बच्चे का शव बरामद किया गया था । विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए धारा 363 भादवि का लोप करते हुए धारा 302/364/201 भादवि की वृद्धि की गयी। अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा विवेचक द्वारा गुणवत्ता पूर्वक विवेचना करते हुए मात्र 54 दिवस के अंदर आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशो के क्रम में तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक  के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगों को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणाम स्वरुप न्यायालय एडीजे/एसपीजे एससी/एसटी द्वारा अभियुक्त अजीत उपरोक्त को धारा 302 भादवि  के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 25 हजार रूपये का अर्थदण्ड एवं धारा 120 भादवि के अन्तर्गत 5 वर्ष का कारावास व 5 हजार रूपये के अर्थदंड  व धारा 364 भादवि के अन्तर्गत 10 वर्ष का कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है।


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