राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह नवम्बर 2023 के सापेक्ष राशन का वितरण 5 से

हाथरस। आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग उ.प्र. द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह नवम्बर 2023 के सापेक्ष पात्र गृहस्थी कार्डधारकों हेतु आवंटित प्रति यूनिट 2 कि.ग्रा. गेहॅंू, 3 कि.ग्रा. चावल तथा अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 14 कि.ग्रा. गेहूॅं, 21 कि.ग्रा. चावल का निःशुल्क वितरण माह नवम्बर में 5 नवम्बर से 20 नवम्बर के मध्य कराये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश दिये गये हैं।


जिला पूर्ति अधिकारी धु्रवराज यादव ने जनपद के समस्त पात्र गृहस्थी एवं अन्त्योदय कार्डधारकों को सूचित किया है कि उपरोक्तानुसार आवंटित आवश्यक वस्तुओं की मात्रा प्राप्त कर सकते हैं। वितरण की अन्तिम तिथि 20 नवम्बर को आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले कार्डधारकों हेतु मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण कराया जायेगा। खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन कर सकेंगे। किसी भी असुविधा की स्थिति में सम्बन्धित तहसील स्थित आपूर्ति कार्यालय अथवा जिला पूर्ति कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।

Post a Comment

जयहिंद मीडिया नेटवर्क में अपनी बात रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

और नया पुराने
Post ADS 1