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वाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक में बच्चों एवं महिलाओं से संबंधित योजनाओं की दी गई जानकारी

  • बच्चे देश का भविष्य, सोच और संस्कार का होना चाहिए समन्वय
  • बच्चों की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नम्बर 1098 पर करें डायल
  • विवाह के लिए 18 वर्ष बालिका एवं 21 वर्ष बालक के लिए वेध
  • महिला हेल्पलाइन के लिए मिलायें इस नंबर को 181

सासनी। बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। जिस प्रकार एक पौधे को सींच कर पेड़ का रूप दिया जाता है, उसी प्रकार बच्चों को भी सोच और संस्कार देश आने वाले समय को इन बच्चों के रूप सुरक्षा प्रदान करने का हमारा दायित्व है और इस दायित्व को निभाने में बाल संरक्षण इकाई अपना पूरा योगदान कर रही है। यह उद्गार ब्लॉक वाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक में बच्चों एवं महिलाओं से संबंधित योजनाओं की जानकारी देते हुए वक्ताओं ने बताई। जिलाधिकारी राहुल पांडेय के निदेशन एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी सीमा मौर्या की नेतृत्व में विकास खण्ड सासनी में ब्लॉक बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ व बाल विवाह टास्क फोर्स की बैठक का आयोजन ब्लॉक प्रमुख डॉ. प्रतिभा कमल माहौर की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें उनके द्वारा बाल संरक्षण योजना को बाल हित में बहुत उपयोगी बताया गया, बच्चे हमारे देश के भविष्य बताते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए लगातार कार्य करने की प्रेरणा दी साथ ही बालक और बालिकाओं को समान अधिकार देने तथा महिलाओं-बच्चों की सुरक्षा/ संरक्षण और सम्मान देने के लिए प्रेरित किया।


संरक्षण अधिकारी विमल कुमार शर्मा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य,  किशोर न्याय अधिनियम, बाल श्रम, एक युद्ध नशे के विरुद्ध, दत्तक ग्रहण, पोक्सो अधिनियम 2012, एवं बाल विवाह अधिनियम 2006 की अंतर्गत 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका एवं 21 वर्ष से कम उम्र के बालक का विवाह न कराये जाने की अपील कर जागरूक किया गया तथा बाल विवाह होने के कारण एवं उसके दुष्परिणामों के बारे में विस्तृत रूप से जानकरी देते हुए कहा  सामाजिक कुरीतियां, आर्थिक स्थिति , प्रथाएं एवं परम्पराओं के कारण बाल विवाह कर दिया जाता है। जिसके कारण बालिकाओं को शक्ति, परिपक्वता न होने के कारण घरेलू हिंसा, शिक्षा से वंचित हो जाना, गम्भीर बीमारी से ग्रसित होना तथा मातृत्व सम्बन्धित एवं शिशु मृत्यु की दर भी बढ़ जाती हैं। बाल विवाह की जानकारी होने पर चाइल्ड हेल्पलाइन नम्बर 1098 (24 Hours Toll Free) महिला हेल्पलाइन नम्बर -181 (24 Hours Toll Free) पर सूचित करने के साथ ही पास के पुलिस थाने में अथवा 112- इमरजेंसी नम्बर पर सूचना दिये जाने को जागरूक किया गया। उन्होने यह भी बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा-9 एवं 10 के अन्तर्गत बाल विवाह सम्पादित किये जाने पर 1 लाख रुपये का जुर्माना अथवा 2 वर्ष तक की सजा हो सकती है। खंड विकास अधिकारी सुरेन्द्र सिंह द्वारा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को  पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने हेतु प्रेरित किया।वन स्टॉप सेंटर की केस वर्कर नीलम पौरुष ने वन स्टाप सेंटर की कार्यप्रणाली एवं वहां प्राप्त होने वाली सेवाओं कानूनी सहायता, अस्थाई आश्रय, मनोसामाजिक परामर्श, चिकित्सीय सहायता एवं पुलिस सहायता के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई इसके साथ दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, घरेलू हिंसा की जानकारी दी गई। इस अवसर पर इंजीनियर दिनेश महौर , सहायक  विकास अधिकारी ( पंचायत)  बिहारी लाल, मुख्य सेविका ममता शर्मा व कुककी रानी , प्रतिनिधि सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी विपिन कुमार , आउटरीच वर्कर कैलाश  चन्द्र आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, पंचायत सहायक, आदि उपस्थित रहे ।

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