हाथरस। जिला उद्यान अधिकारी गमपाल सिंह ने जनपद के समस्त कोल्ड स्टोरेज स्वामियों से कहा है कि वर्ष 2019 के भण्डारण सत्र में मात्र एक माह का समय अवशेष है अतः कोल्ड स्टोरेज में आलू भण्डारण करने से पूर्व शीतगृह के लाइसेन्स का नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य है। परन्तु जनपद के किसी भी कोल्ड स्टोरेज स्वामी द्वारा नवीनीकरण हेतु अनिवार्य पत्र जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय में जमा नहीं किये गये है। अतः जनपद के सभी कोल्ड स्टोरेज स्वामी 2019 के भण्डारण सत्र के नवीनीकरण हेतु आवश्यक प्रपत्र जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय में शीघ्र जमा करना सुनिश्चित करें। उन्होने बताया है कि भण्डारण सत्र के नवीनीकरण के लिये साफ-साफ भरा हुआ आवेदन पत्र, लाइसेन्स पुस्तिका मूल रूप में, लाइसेन्स शुल्क चालान मूल रूप मे, सक्षम संस्था के पंजीकृत अभियन्ता से भवन व मशीनरी सुट्टढ़ता प्रमाण पत्र, गतवर्ष कराये गये भवन, मशीनरी, स्टाॅक बीमा पाॅलिसी, वैकल्पिक व्यवस्था हेतु स्वीकृत विद्युत लोड जनरेटर की उपलब्धता का प्रमाण पत्र, अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र, गतवर्ष भण्डारित आलू में किसी प्रकार की कोई क्षति एवं शिकायत के सम्बन्ध में शपथ-पत्र, पार्टनरशिप से चलाये जा रहे कोल्ड स्टोरेज में पावर आफ एटार्नी, भवन सुट्टढ़ीकरण में शीतगृह भवन, मशीनरी तथा लकड़ी की रैक का प्रमाण पत्र, अन्तिम विद्युत बिल तथा भुगतान की रसीद, उत्तर प्रदेश कन्ट्रोल बोर्ड द्वारा किये गये प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति अनिवार्य रूप से जमा करें। इसके अलावा आलू भण्डारण के समय भण्डारणकर्ताओं को दी जाने वाली पावती रसीद पर भण्डारण प्रभार एवं भण्डारण की अवधि 15 फरवरी से 30 नवम्बर तक अंकित कराते हुये छायाप्रति संलग्न करते हुये अवलोकन कराया जाये साथ ही किसान अधिकार पत्र में जनपद के जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी का सी0यू0जी0 नम्बर तथा जिला उद्यान अधिकारी का मोबाइल नम्बर अंकित कराते हुये छायाप्रति संलग्न करें। उन्होने बताया की शीतगृह नवीनीकरण हेतु सभी बिन्दुओं पर सूचना तैयार कर दिनांक 25 जनवरी 2019 से पूर्व जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय में जमा कर दें। उन्होने कहा कि बिना लाइसेन्स अथवा लाइसेन्स नवीनीकरण वगैर शीतगृह संचालित न किया जाये अन्यथा की स्थिति में पूर्ण उत्तदायित्व शीतगृह स्वामी का होगा।
शीतगृह के लाइसेन्स का नवीनीकरण करायें कोल्ड स्टोरेज स्वामी
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