हाथरस। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में प्राथमिक विद्यालय ग्राम गढ़ी गिरधरा तहसील हाथरस, में विधिक साक्षरता शिविर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिव कुमारी की अध्यक्षता में किया गया।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उपस्थित जनता को लोक अदालत की जानकारी देते हुये बताया कि यदि किसी का मुकदमा चल रहा है और दोनो पक्ष आपस में सुलह समझौता करना चाहते है तो आपके मामले को लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित प्रार्थना पत्र देकर निस्तारित कर दिया जाता है यह भी बताया कि बैंक से लोन लेने के उपरान्त लोन समय से न देने पाने पर लोक अदालत में बैंक और पक्षकारों के मध्य समझौते के आधार पर मामलें का निस्तारण कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त उन्होने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के उद्देश्यों पर भी प्रकाश डालते हुये बताया कि जिला प्राधिकरण का उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति पैसे के अभाव में न्याय पाने से वंचित न रह जाये। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में एक्ट में वर्णित श्रेणी के व्यक्तियों द्वारा विधिक सहायता के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देने पर प्राधिकरण द्वारा जाॅच उपरान्त निःशुल्क अधिवक्ता से परामर्श हेतु आदेश दिया जाता है।
सचित द्वारा मीडियेशन के सम्बन्ध में जानकारी देते हुये बताया कि जिला मीडियेशन सेन्टर, जनपद न्यायालय, हाथरस में स्थित है। जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा पक्षकारों के मध्य सुलह समझौता कराया जाता है। इसमें पति-पत्नी के विवाद, सिविल वाद तथा ऐसे सभी विवाद जो समझौते के माध्यम से निस्तारित किये जा सकते है, में मध्यस्थगण द्वारा सुलह समझौता कराया जाता है। समझौते के उपरान्त उसकी आख्या सम्बन्धित न्यायालय को भेज दी जाती है और मीडियेशन की रिपोर्ट के आधार पर मामलें का निस्तारण कर दिया जाता है। इससे दोनो पक्षों के मध्य सामजस्य बना रहता है। इसके अलावा उन्होंने वृद्धा वस्था पेशन योजना, विधवा पेशन योजना, विकलाॅग पेंशन योजनाओें के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दी और कहा कि किसी भी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये जानकारी होना आवश्यक है। उन्होने कहा कि इस शिविर में प्राप्त जानकारियों को अपने सगे सम्बन्धियों को भी दें। शिविर के दौरान ग्रामीण जनता ने अपनी समस्यायें बताई। जिनके सम्बन्ध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव, द्वारा परामर्श दिया गया। विधिक साक्षरता शिविर का संचालन ग्राम प्रधान श्री महेश चन्द्र, द्वारा किया गया। इस अवसर पर लेखपाल श्री उदयवीर सिंह, सहायक अध्यापिका शिप्रा एवं ग्राम की जनता की उपस्थिति रही।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उपस्थित जनता को लोक अदालत की जानकारी देते हुये बताया कि यदि किसी का मुकदमा चल रहा है और दोनो पक्ष आपस में सुलह समझौता करना चाहते है तो आपके मामले को लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित प्रार्थना पत्र देकर निस्तारित कर दिया जाता है यह भी बताया कि बैंक से लोन लेने के उपरान्त लोन समय से न देने पाने पर लोक अदालत में बैंक और पक्षकारों के मध्य समझौते के आधार पर मामलें का निस्तारण कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त उन्होने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के उद्देश्यों पर भी प्रकाश डालते हुये बताया कि जिला प्राधिकरण का उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति पैसे के अभाव में न्याय पाने से वंचित न रह जाये। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में एक्ट में वर्णित श्रेणी के व्यक्तियों द्वारा विधिक सहायता के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देने पर प्राधिकरण द्वारा जाॅच उपरान्त निःशुल्क अधिवक्ता से परामर्श हेतु आदेश दिया जाता है।
सचित द्वारा मीडियेशन के सम्बन्ध में जानकारी देते हुये बताया कि जिला मीडियेशन सेन्टर, जनपद न्यायालय, हाथरस में स्थित है। जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा पक्षकारों के मध्य सुलह समझौता कराया जाता है। इसमें पति-पत्नी के विवाद, सिविल वाद तथा ऐसे सभी विवाद जो समझौते के माध्यम से निस्तारित किये जा सकते है, में मध्यस्थगण द्वारा सुलह समझौता कराया जाता है। समझौते के उपरान्त उसकी आख्या सम्बन्धित न्यायालय को भेज दी जाती है और मीडियेशन की रिपोर्ट के आधार पर मामलें का निस्तारण कर दिया जाता है। इससे दोनो पक्षों के मध्य सामजस्य बना रहता है। इसके अलावा उन्होंने वृद्धा वस्था पेशन योजना, विधवा पेशन योजना, विकलाॅग पेंशन योजनाओें के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दी और कहा कि किसी भी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये जानकारी होना आवश्यक है। उन्होने कहा कि इस शिविर में प्राप्त जानकारियों को अपने सगे सम्बन्धियों को भी दें। शिविर के दौरान ग्रामीण जनता ने अपनी समस्यायें बताई। जिनके सम्बन्ध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव, द्वारा परामर्श दिया गया। विधिक साक्षरता शिविर का संचालन ग्राम प्रधान श्री महेश चन्द्र, द्वारा किया गया। इस अवसर पर लेखपाल श्री उदयवीर सिंह, सहायक अध्यापिका शिप्रा एवं ग्राम की जनता की उपस्थिति रही।


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