हाथरस (हाथरस लाइव डोट कोम ब्यूरो)। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एव ंनगरीय निकाय) हाथरस अमित कुमार सिंह, ने नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2017 में शान्ति एवं कानून व्यवस्था के साथ राज्य निर्वाचन उ0प्र0 द्वारा निर्गत निर्देशो एवं आदर्श आचार्य संहिता का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के जिलाध्यक्ष तथा समस्त उम्मीदवार (अध्यक्ष पद) नगरीय निकाय सामान्य निवार्चन 2017 के संबंध में आज प्रातः 11 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में महत्वपूर्ण बैठक की।
जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी अमित कुमार सिंह ने सभी प्रतिनिधियोें को निर्देशित किया की किसी यदि किसी भी स्थान चैराहे पर जनसभा, रैली तथा कोई भी कार्यक्रम करना हो तो संबंधित एसडीएम से निर्धारित समय में अनुमति प्राप्त कर ले। किसी भी कार्यक्रम में शान्ति व्यवस्था की जिम्मेदारी आयोजनकर्ता की होगी। भारत निर्वाचन आयोग के आदर्श आचार संहिता के नियमों की जानकारी के लिए संबंधित आरओं तथा एसडीएम से मिलकर आदर्श आचार पुस्तिका प्राप्त कर ले। प्रशासन के द्वारा प्रत्तेक मतदान केन्द्रों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारी संख्या में पुलिस बल उपलब्ध रहेगी। अतः किसी भी अबैधनिक स्थिति पर कडी कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा सेंसटिव मतदान केन्द्रो की वेब कास्टिंग के द्वारा नजर रखी जायेगी। प्रशासन प्रत्येक मतदान केन्द्र पर निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रतिबध है।
मतदान के 48 घंटे पूर्व सार्वजनिक सभा व चुनाव प्रचार समाप्त हो जायेगा। अतः कोई भी व्यक्ति मतदान दिवस पर मतदान केन्द्र पर प्रचार समाग्री का दिखावा नही करेगे। जिस प्रत्याशी को अपना चुनाव चिन्ह तथा बैलेट पेपर का नमूना की जानकारी लेनी हो वे अपने आरओ से मिलकर प्राप्त कर सकते है। बूथों की जानकारी आपको दे दी गयी हैं। किसी भी आपत्तिजनक स्थिति पर प्रशासन को सूचित करें। जो भी प्रचार सामग्री छपवायी जाये उस पर मुद्रक तथा प्रिन्टर्स का नाम, मो0 न0 तथा संख्या अवश्य अंकित करवायें। किसी भी प्रचार सामग्री को सरकारी भवनों तथा प्राइवेट स्थलों पर बिना एनओसी के न चस्पा करें।
अपर जिला मजिस्ट्रेट/उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) रेखा एस चैहान ने बताया कि सभी राजनीतिक दल, उनके प्रतिनिधि निर्वाचन के दौरान ऐसा कोई कार्य लिखकर, बोलकर तथा किसी प्रतीक के माध्यम से नही करेंगे। जिससे किसी धर्म सम्प्रदाय, जाति या सामाजिक वर्ग की भावना आहत हो। मत प्राप्त करने के लिए जातीय, साम्प्रदायिक और धार्मिक भावना का परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सहारा नहीं लिया जाएगा। मतदाता को रिश्वत देकर या डरा धमकाकर या आतंकित करके अपने पक्ष में मत देने के लिए प्रभावित करना। निर्धारित व्यय सीमा से अधिक व्यय नहीं करेंगे। किसी भी शासकीय सार्वजनिक सम्पत्ति स्थल भवन परिसर में पर विज्ञापन, वाल राइटिंग नहीं करेंगे। चुनाव प्रचार हेतु वाहनों के प्रयोग के लिए संबंधित एसडीएम/आरओं से अनुमति प्राप्त करेंग।
पुलिस अधीक्षक सुशील चन्द्रभान घुले ने कहा की हमारे पास भारी सख्या में पुलिस बल उपलब्ध है अतः यदि कही भी कानून व्यवस्था से हटकर कोई काम किया जायेगा तो कड़ी कार्यवाही होगी। वह चाहे किसी भी पार्टी का क्यांे ना हो। हमारे द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। हमारा सूचना तंत्र एक्टिव है। अतः यदि कही आपत्तिजनक की स्थिति में नाम से मुकदमा दर्ज किया जायेगा। हमारे द्वारा चेक प्वाइंट लगाये गये है। तथा वीडियो ग्राफी करायी जा रही है। साथ ही फ्लाईग स्काड भी लगातार छापमारी कर रहे है। यदि आपके द्वारा 2 लाख से अधिक की धनराशि ले जायी जा रही है तो पैसे के पूर्फ तथा पूरी जानकारी देने में समक्ष रहें।
वरिष्ठ कोषाधिकारी शीलेन्द्र कुमार ने बताया सभी प्रत्याशियों को व्यय रजिस्ट्रर उपलब्ध करा दिया गया है। दैनिक रूप से चुनाव प्रचार में खर्च किये गये व्यय को रजिस्ट्रर में दर्ज करें। अधिक धनराशि के व्यय को चेक के माध्यम से भुगतान करें। तथा छोटे से छोटे व्यय को रजिस्ट्रर में दर्ज करना हैं। सभी कालम को भरा जाना है। तथा भुगतान का बाऊचर भी साथ रखें। साथ रजिस्ट्रर में खाता संख्या अवश्य रूप से इंगित करें। सभी चीजों की रेट लिस्ट जारी की जा चुकी है। उसी के अनुसार अपना रजिस्ट्रर मेन टेन करें। यदि किसी भी प्रकार की कोई जिज्ञासा हो तो मो0 न0 9411084742 पर पूछ सकते हैं।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी सतीश चन्द्र सिंह, समस्त एसडीएम, कृषि अधिकारी डिपिन कुमार, परियोजना निदेशक चन्द्र शेखर शुक्ला, डीआईओ एन आईसी सुमेश कुमार अग्रवाल, एडीआईओ एन आईसी आलोक महेश्वरी, बीएसए रेखा सुमन, जिला उद्यान अधिकारी गमपाल सिंह, राजनैतिक दलों के जिला अध्यक्ष, समस्त उम्मीदवार तथा अन्य संबंधित लोग उपस्थित रहे।
जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी अमित कुमार सिंह ने सभी प्रतिनिधियोें को निर्देशित किया की किसी यदि किसी भी स्थान चैराहे पर जनसभा, रैली तथा कोई भी कार्यक्रम करना हो तो संबंधित एसडीएम से निर्धारित समय में अनुमति प्राप्त कर ले। किसी भी कार्यक्रम में शान्ति व्यवस्था की जिम्मेदारी आयोजनकर्ता की होगी। भारत निर्वाचन आयोग के आदर्श आचार संहिता के नियमों की जानकारी के लिए संबंधित आरओं तथा एसडीएम से मिलकर आदर्श आचार पुस्तिका प्राप्त कर ले। प्रशासन के द्वारा प्रत्तेक मतदान केन्द्रों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारी संख्या में पुलिस बल उपलब्ध रहेगी। अतः किसी भी अबैधनिक स्थिति पर कडी कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा सेंसटिव मतदान केन्द्रो की वेब कास्टिंग के द्वारा नजर रखी जायेगी। प्रशासन प्रत्येक मतदान केन्द्र पर निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रतिबध है।
मतदान के 48 घंटे पूर्व सार्वजनिक सभा व चुनाव प्रचार समाप्त हो जायेगा। अतः कोई भी व्यक्ति मतदान दिवस पर मतदान केन्द्र पर प्रचार समाग्री का दिखावा नही करेगे। जिस प्रत्याशी को अपना चुनाव चिन्ह तथा बैलेट पेपर का नमूना की जानकारी लेनी हो वे अपने आरओ से मिलकर प्राप्त कर सकते है। बूथों की जानकारी आपको दे दी गयी हैं। किसी भी आपत्तिजनक स्थिति पर प्रशासन को सूचित करें। जो भी प्रचार सामग्री छपवायी जाये उस पर मुद्रक तथा प्रिन्टर्स का नाम, मो0 न0 तथा संख्या अवश्य अंकित करवायें। किसी भी प्रचार सामग्री को सरकारी भवनों तथा प्राइवेट स्थलों पर बिना एनओसी के न चस्पा करें।
अपर जिला मजिस्ट्रेट/उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) रेखा एस चैहान ने बताया कि सभी राजनीतिक दल, उनके प्रतिनिधि निर्वाचन के दौरान ऐसा कोई कार्य लिखकर, बोलकर तथा किसी प्रतीक के माध्यम से नही करेंगे। जिससे किसी धर्म सम्प्रदाय, जाति या सामाजिक वर्ग की भावना आहत हो। मत प्राप्त करने के लिए जातीय, साम्प्रदायिक और धार्मिक भावना का परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सहारा नहीं लिया जाएगा। मतदाता को रिश्वत देकर या डरा धमकाकर या आतंकित करके अपने पक्ष में मत देने के लिए प्रभावित करना। निर्धारित व्यय सीमा से अधिक व्यय नहीं करेंगे। किसी भी शासकीय सार्वजनिक सम्पत्ति स्थल भवन परिसर में पर विज्ञापन, वाल राइटिंग नहीं करेंगे। चुनाव प्रचार हेतु वाहनों के प्रयोग के लिए संबंधित एसडीएम/आरओं से अनुमति प्राप्त करेंग।
पुलिस अधीक्षक सुशील चन्द्रभान घुले ने कहा की हमारे पास भारी सख्या में पुलिस बल उपलब्ध है अतः यदि कही भी कानून व्यवस्था से हटकर कोई काम किया जायेगा तो कड़ी कार्यवाही होगी। वह चाहे किसी भी पार्टी का क्यांे ना हो। हमारे द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। हमारा सूचना तंत्र एक्टिव है। अतः यदि कही आपत्तिजनक की स्थिति में नाम से मुकदमा दर्ज किया जायेगा। हमारे द्वारा चेक प्वाइंट लगाये गये है। तथा वीडियो ग्राफी करायी जा रही है। साथ ही फ्लाईग स्काड भी लगातार छापमारी कर रहे है। यदि आपके द्वारा 2 लाख से अधिक की धनराशि ले जायी जा रही है तो पैसे के पूर्फ तथा पूरी जानकारी देने में समक्ष रहें।
वरिष्ठ कोषाधिकारी शीलेन्द्र कुमार ने बताया सभी प्रत्याशियों को व्यय रजिस्ट्रर उपलब्ध करा दिया गया है। दैनिक रूप से चुनाव प्रचार में खर्च किये गये व्यय को रजिस्ट्रर में दर्ज करें। अधिक धनराशि के व्यय को चेक के माध्यम से भुगतान करें। तथा छोटे से छोटे व्यय को रजिस्ट्रर में दर्ज करना हैं। सभी कालम को भरा जाना है। तथा भुगतान का बाऊचर भी साथ रखें। साथ रजिस्ट्रर में खाता संख्या अवश्य रूप से इंगित करें। सभी चीजों की रेट लिस्ट जारी की जा चुकी है। उसी के अनुसार अपना रजिस्ट्रर मेन टेन करें। यदि किसी भी प्रकार की कोई जिज्ञासा हो तो मो0 न0 9411084742 पर पूछ सकते हैं।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी सतीश चन्द्र सिंह, समस्त एसडीएम, कृषि अधिकारी डिपिन कुमार, परियोजना निदेशक चन्द्र शेखर शुक्ला, डीआईओ एन आईसी सुमेश कुमार अग्रवाल, एडीआईओ एन आईसी आलोक महेश्वरी, बीएसए रेखा सुमन, जिला उद्यान अधिकारी गमपाल सिंह, राजनैतिक दलों के जिला अध्यक्ष, समस्त उम्मीदवार तथा अन्य संबंधित लोग उपस्थित रहे।
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