हाथरस (हाथरस लाइव डोट कोम ब्यूरो) । जिला मजिस्ट्रट अमित कुमार सिंह ने निर्देशा दिया है कि जनपद हाथरस में नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2017 के अन्र्तगत मतगणना को शान्तिपूर्ण ढंग से कराये जाने के उद्देश्य से लोक शान्ति बनाये रखने हेतु, संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 59 के तहत मतगणना प्रारम्भ होने के दिनांक 01.12.2017 से पूर्व दिनांक 30.11.2017 की रात्रि 12 बजे से मतगणना समाप्ति के दिनांक को रात्रि 12 बजे तक जनपद हाथरस में स्थित समस्त आबकारी अनुज्ञापनांे से मादक पदार्थों की बिक्री प्रतिबन्धित करता हूॅ। उक्त प्रतिबन्ध हेतु अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।
30 को रात्रि 12 बजे से मतगणना समाप्ति के रात्रि 12 बजे तक मादक पदार्थों की बिक्री प्रतिबन्धित
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