हाथरस। अपर जिलाधिकारी अली हसन कर्नी ने जिले के समस्त उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार को निर्देश दिये है कि वर्तमान में 500 एवं 1000 रूपये के पुराने नोटों का प्रचलन बन्द हो जाने के पश्चात भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार 24 नवम्बर तक समस्त राजकीय देयों, बैंक देयों एवं अन्य समस्त प्रकार के देयों के वसूली प्रमाण पत्रों में निहित धनराशि की वसूली हेतु 500 एवं 1000 रूपये के पुराने नोटों को स्वीकार किये जायेंगे।
अपर जिलाधिकारी ने समस्त उपजिलाधिकारियों/तहसीलदारों से कहा है कि वह समस्त संग्रह अमीनों को इस हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें कि समस्त राजकीय देयों के वसूली प्रमाण पत्रों में निहित धनराशि की अधिक से अधिक वसूली हेतु 500 एवं 1000 रूपये के पुराने नोटों को स्वीकार करते हुए विशेष अभियान के रूप में अधिक से अधिक वसूली कराते हुए नियत 24 तक अनिवार्य रूप से सम्बन्धित विभागों में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा है कि समस्त बाकीदारों को भी नोटिस के माध्यम से 500 एवं 1000 रूपये के पुराने नोटों को स्वीकार किये जाने की जानकारी देते हुए अधिक से अधिक वसूली कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
अपर जिलाधिकारी ने समस्त उपजिलाधिकारियों/तहसीलदारों से कहा है कि वह समस्त संग्रह अमीनों को इस हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें कि समस्त राजकीय देयों के वसूली प्रमाण पत्रों में निहित धनराशि की अधिक से अधिक वसूली हेतु 500 एवं 1000 रूपये के पुराने नोटों को स्वीकार करते हुए विशेष अभियान के रूप में अधिक से अधिक वसूली कराते हुए नियत 24 तक अनिवार्य रूप से सम्बन्धित विभागों में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा है कि समस्त बाकीदारों को भी नोटिस के माध्यम से 500 एवं 1000 रूपये के पुराने नोटों को स्वीकार किये जाने की जानकारी देते हुए अधिक से अधिक वसूली कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
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