हाथरस- कोका-कोला फैक्ट्री में श्रम कानूनों की जमकर उड़ाई जा रही हैं धज्जियां, भारी धांधलेबाजी एवं घपलेबाजी की भी मिल रही हैं शिकायतें, श्रमिकों के शोषण एवं उत्पीड़न के सम्बन्ध में आर.टी.आई. के तहत मांगी गई सूचना

हाथरस। अलीगढ़ रोड, गांव रूहेरी के समीप स्थित शीतल पेय फैक्ट्री वृन्दावन एग्रो इन्डस्ट्रीज प्रा. लि. (कोका-कोला फैक्ट्री) में कार्यरत कर्मचारियों एवं श्रमिकों के साथ प्रबन्ध तन्त्र द्वारा किए जाने वाली धोखाधड़ी एवं शोषण तथा उत्पीड़न की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए हाथरस के ही एक युवक ने सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत क्षेत्रीय उप श्रम आयुक्त, अलीगढ़ से आवेदन पत्र के माध्यम से तीन बिन्दुओं पर बिन्दुवार सही एवं स्पष्ट सत्यापित सूचनाएं मांगी हैं।
उल्लेखनीय है कि हाथरस में जब से कोका-कोला फैक्ट्री का निर्माण हुआ है, तभी से ही इस फैक्ट्री में आयेदिन होने वाली भारी धांधलेबाजी एवं घपलेबाजी की शिकायतें मिलती रहती हैं और श्रम कानूनों की तो खुलकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं तथा कर्मचारियों एवं श्रमिकों का जमकर शोषण व उत्पीड़न किया जा रहा है। कर्मचारी एवं श्रमिकों को उनके हक नहीं दिए जा रहे और जो कोई श्रमिक व कर्मचारी अपने हक तथा श्रम कानून के तहत मिलने वाली सुविधाओं एवं नियमों की बात करता है तो उसे बिना किसी नोटिस एवं सूचना के अवैधानिक तरीके से कार्य से हटा दिया जाता है।
कोका कोला फैक्ट्री में कर्मचारियों एवं मजदूरों के साथ किये जाने वाले शोषण एवं उत्पीड़न के बढ़ते कारनामों को देखते हुए हाथरस के ही मौहल्ला श्रीनगर, पीपल चैक के पास रहने वाले युवक संजय कुमार कश्यप ने आर.टी.आई. (जन सूचना का अधिकार अधिनियम-2005) के अन्तर्गत क्षेत्रीय उप श्रम आयुक्त, अलीगढ़ से कोका कोला फैक्ट्री में कार्यरत कर्मचारियों एवं श्रमिकों के सम्बन्ध में तीन बिन्दुओं पर बिन्दुवार सही एवं स्पष्ट तथा सत्यापित सूचनाएं मांगी है।
 सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिए गए आवेदन पत्र में संजय कुमार कश्यप ने नम्बर 1. बिन्दु पर कहा है कि विगत पांच वर्षों में उप श्रम आयुक्त अलीगढ़, श्रम प्रर्वतन अधिकारी हाथरस आदि किन-किन अधिकारियों द्वारा उपरोक्त प्रतिष्ठान में किसी की शिकायत पर अथवा स्वतः ही कब-कब और कितने निरीक्षण किए गए तथा कितने का प्रतिपालन हुआ और कितने निरीक्षण दायर किये गये एवं कितने वाद आपके समक्ष विचाराधीन हैं। निरीक्षण एवं की गई कार्यवाहियों से सम्बन्धित समस्त अभिलेख मय दस्तावेज पत्राचार आदि की साफ पठनीय सत्यापित प्रतिलिपि देने की कृपा करें।
नम्बर 2. बिन्दु पर कहा है कि उपरोक्त कोका कोला फैक्ट्री में कार्यरत कर्मचारी/श्रमिक आदि को बिना किसी नोटिस/सूचना के नियमानुसार अवैधानिक तरीके से कार्य से हटाया जा सकता है तो सम्बन्धित नियमों की सत्यापित प्रतिलिपि देने का कष्ट करें। यदि नहीं, तो हटाने वाले उपरोक्त प्रतिष्ठान के विरूद्ध कौन-कौन सी कार्यवाही किस नियम के तहत की जा सकती है।
नम्बर 3. बिन्दु पर कहा गया है कि उपरोक्त प्रतिष्ठान में कार्यरत कर्मचारी/श्रमिक के शोषण एवं उत्पीड़न के सम्बन्ध में कोई लिखित शिकायत एवं स्वतः ही संज्ञान लेते हुए कोई कार्यवाही आज तक अमल में लायी गयी है तो कार्यवाही से सम्बन्धित समस्त अभिलेख, पत्राचार एवं दस्तावेज आदि की सत्यापित प्रतिलिपि देने का कष्ट करें।
क्षेत्रीय उप श्रम आयुक्त अलीगढ़ ने सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत संजय कुमार कश्यप द्वारा दिए गए आवेदन पत्र का संज्ञान लेते हुए अपने कार्यालय द्वारा जारी पत्रांक 2943-44, 15.11.2016 के द्वारा श्रम प्रवर्तन अधिकारी हाथरस  एम.पी. गुप्ता को वांछित सूचना आवेदक को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

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