हाथरस। जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने बताया कि प्रदेश शासन द्वारा समाजवादी स्मार्ट फोन योजना के तहत राज्य के दसवी कक्षा पास 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को निःशुल्क स्मार्ट फोन प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है। आवेदन आगामी 25 नवम्बर 2016 तक किये जा सकते है।
डीएम ने बताया कि स्मार्ट फोन में सभी विभागों की शासकीय योजनाओं से संबंधित सूचनायें आॅडियो, वीडियो तथा पाठ्य रूप में देने के लिये एक समग्र मोबाईल एप होगा। निःशुल्क स्मार्ट फोन हेतु पात्र आवेदकों के द्वारा वेब पोर्टल पर पंजीकरण किया जायेगा।
अपर जिलाधिकारी अली हसन कर्नी ने योजना के तहत निःशुल्क स्मार्ट फोन प्राप्त करने हेतु निर्धारित पात्रता के बारे में बताया कि आवेदक/लाभार्थी उत्तर प्रदेश का नागरिक होना चाहिये, 1 जनवरी 2017 को आवेदक की आयु 18 वर्ष या अधिक हो, आवेदक हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण हो, आवेदक अथवा उसके अभिभावक श्रेणी-1 अथवा श्रेणी-2 के शासकीय अधिकारी न हो, पारिवारिक वार्षिक आय 6 लाख रूपये से कम होनी चाहिये। उन्होंने लाभाथियों के चयन व स्मार्ट फोन वितरण की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आवेदन की सरल प्रक्रिया की दृष्टि से लाभार्थियों का चयन आनलाईन पंजीयन के माध्यम से किया जायेगा।
एडीएम ने बताया कि आवेदन के समय हाईस्कूल प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी होगी। इसके अलावा किसी अन्य अभिलेख की आवश्यकता नही होगी तथा किसी सरकारी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नही होगी। आवेदन के तथ्य आवेदक द्वारा स्व-प्रमाणित किये जायेगे। पंजीयन के उपरान्त, सरकारी तंत्र के माध्यम से सत्यापन किया जायेगा। स्मार्टफोन की डिलीवरी तक आवेदक को प्रत्येक स्तर पर एसएमएस एलर्ट द्वारा सूचना दी जायेगी।
डीएम ने बताया कि स्मार्ट फोन में सभी विभागों की शासकीय योजनाओं से संबंधित सूचनायें आॅडियो, वीडियो तथा पाठ्य रूप में देने के लिये एक समग्र मोबाईल एप होगा। निःशुल्क स्मार्ट फोन हेतु पात्र आवेदकों के द्वारा वेब पोर्टल पर पंजीकरण किया जायेगा।
अपर जिलाधिकारी अली हसन कर्नी ने योजना के तहत निःशुल्क स्मार्ट फोन प्राप्त करने हेतु निर्धारित पात्रता के बारे में बताया कि आवेदक/लाभार्थी उत्तर प्रदेश का नागरिक होना चाहिये, 1 जनवरी 2017 को आवेदक की आयु 18 वर्ष या अधिक हो, आवेदक हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण हो, आवेदक अथवा उसके अभिभावक श्रेणी-1 अथवा श्रेणी-2 के शासकीय अधिकारी न हो, पारिवारिक वार्षिक आय 6 लाख रूपये से कम होनी चाहिये। उन्होंने लाभाथियों के चयन व स्मार्ट फोन वितरण की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आवेदन की सरल प्रक्रिया की दृष्टि से लाभार्थियों का चयन आनलाईन पंजीयन के माध्यम से किया जायेगा।
एडीएम ने बताया कि आवेदन के समय हाईस्कूल प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी होगी। इसके अलावा किसी अन्य अभिलेख की आवश्यकता नही होगी तथा किसी सरकारी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नही होगी। आवेदन के तथ्य आवेदक द्वारा स्व-प्रमाणित किये जायेगे। पंजीयन के उपरान्त, सरकारी तंत्र के माध्यम से सत्यापन किया जायेगा। स्मार्टफोन की डिलीवरी तक आवेदक को प्रत्येक स्तर पर एसएमएस एलर्ट द्वारा सूचना दी जायेगी।
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