हाथरस। जिलाधिकारी द्वारा भारत सरकार के संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक मध्यांचल, आगरा के पत्र 06 अक्टूबर के अन्तर्गत जिले में दीपावली के अवसर पर अस्थाई आतिशबाजी विक्रेताओं के लिये निर्धारित रूप से चयनित स्थलों पर अस्थाई रूप से टिन शैड, पानी की व्यवस्था, मिट्टी (बालू) की व्यवस्था अनिवार्य रूप से किये जाने, टिन शैडों की सुरक्षित दूरी के भीतर तेल से जलने वाले लैम्पों, गैस लैम्पों अथवा खुली बत्तियों एवं पचास से अधिक दुकानों की उपलब्धता किसी भी दशा में न होने के संबंध में अधिकारियों को समुचित आदेश जारी किये गये हैं। सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट, थाना प्रभारी, अग्निशमन अधिकारी का संयुक्त रूप से यह उत्तरदायित्व होगा कि किसी भी दशा में चयनित स्थलों पर दुर्घटना न होने पाये, इसके लिये स्वविवेक से अनिवार्यतः अति आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाये। जनपद हाथरस के लिये विक्रय हेतु निर्धारित स्थल ही अनुमन्य होगें। इन स्थलों के अतिरिक्त यदि आतिशबाजी का कहीं विक्रय होता है तो ऐसे विक्रेता के विरूद्ध संशोधित विस्फोटक अधिनियम 2008 के नियम 84 के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जायगीे।जिले में आतिबाजी के विक्रय के लिये हाथरस नगर-बागला इण्टर कालेज का मैदान, सादाबाद-बाग छाबी मियां सादाबाद, मुरसान-जीएसएएस इण्टर कालेज का मैदान, सहपऊ-आबादी से बाहर खाली मैदान, सिकन्दराराऊ-नगरपालिका पार्क, सासनी-केएलजैन इण्टर कालेज का मैदान, पुरदिलनगर-हसायन रोड के बाहर, हसायन-बपण्डई रोड के बाहर, हाथरस जंक्शन-भोपतपुर रोड खाली मैदान, मैंडू-आबादी से बाहर खाली मैदान, महौ-आबादी से बाहर खाली मैदान निर्धारित किये गये हैं। इन निर्धारित स्थलों पर अस्थाई आतिशबाजी लाइसेंस के लिये सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया गया है। उप जिला मजिस्ट्रेट से यह अपेक्षा की गई है कि विस्फोटक नियम 2008 के प्राविधानों का अक्षरसः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेगें कि यदि चयनित स्थलों पर कोई निर्माण हो गया हो अथवा मैदान में कोई असुविधा हो तो किसी अन्य स्थल पर आतिशबाजी का विक्रय हो।
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