हाथरस। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में विधानसभा निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम आगामी 31 अक्टूबर 2016 तक चलेगा।
डीएम ने जिले के ग्राम प्रधानों से अपील की है कि वह जिले में मतदाता पंजीकरण कार्य में अपनी सहभागिता एवं सक्रिय सहयोग प्रदान करें। उन्होंने कहा है कि शुद्ध निर्वाचक नामावली का होना निष्पक्ष एवं विवाद रहित निर्वाचन की अनिवार्यता है। निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंर्तगत दिनांक 01.01.2017 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी अर्ह नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाना है। इसके साथ ही किसी कारण से अब तक निर्वाचक नामावली में पंजीकृत होने से छूटे हुए पात्र महिला मतदाताओं, विकलांग मतदाताओं को शतप्रतिशत पंजीकृत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विगत पुनरीक्षण कार्यक्रमों से किये जा रहे सतत प्रयास के उपरांत भी जनपद में महिला मतदाताओं के पंजीकरण का प्रतिशत प्रति हजार 794 है जो कि जनगणना के आधार पर प्रति हजार 870 से 76 कम है।
उन्होंने ग्राम प्रधानों के नाम जारी अपील में कहा है कि हमारा प्रयास है कि दिनांक 01.01.2017 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी अर्ह नागरिकों तथा जनपद में ऐसी महिलाएं जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, उनका नाम मतदाता सूची में शतप्रतिशत पंजीकृत किया जाये। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस कार्यक्रम हेतु दिनांक 22 एवं 23 अक्टूूबर 2016 (शनिवार एवं रविवार) को विशेष दिवस मनाया जा रहा है। डीएम ने ग्राम प्रधानों से कहा है कि वह मतदाता पंजीकरण कार्य में अपनी सहभागिता एवं सक्रिय सहयोग प्रदान करें। अपने क्षेत्र, गाॅव,वार्ड एवं मौहल्ला के अंर्तगत आने वाले और आसपास रहने वाले सभी पात्र नागरिकों तथा महिलाओं के नाम मतदाता सूची में शामिल कराने हेतु फार्म-06 भरवाकर अपने बीएलओ, मतदान केन्द्र या तहसील कार्यालय में जमा कराने में अपेक्षित सहयोग प्रदान करें।
जिलाधिकारी ने कहा है कि हम सबकी सक्रिय सहभागिता ही लोकतंत्र की जडों को मजबूत करती है। उन्होंने ग्राम प्रधानों से अपेक्षा की कि वे मतदाता सूची में पात्र नागरिकों के नाम अवश्य शामिल करायें जिससे एक भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से छूटने न पाये तथा मतदाता सूची में नाम अंकित होकर अपने मताधिकार का स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन कर सके।
डीएम ने जिले के ग्राम प्रधानों से अपील की है कि वह जिले में मतदाता पंजीकरण कार्य में अपनी सहभागिता एवं सक्रिय सहयोग प्रदान करें। उन्होंने कहा है कि शुद्ध निर्वाचक नामावली का होना निष्पक्ष एवं विवाद रहित निर्वाचन की अनिवार्यता है। निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंर्तगत दिनांक 01.01.2017 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी अर्ह नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाना है। इसके साथ ही किसी कारण से अब तक निर्वाचक नामावली में पंजीकृत होने से छूटे हुए पात्र महिला मतदाताओं, विकलांग मतदाताओं को शतप्रतिशत पंजीकृत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विगत पुनरीक्षण कार्यक्रमों से किये जा रहे सतत प्रयास के उपरांत भी जनपद में महिला मतदाताओं के पंजीकरण का प्रतिशत प्रति हजार 794 है जो कि जनगणना के आधार पर प्रति हजार 870 से 76 कम है।
उन्होंने ग्राम प्रधानों के नाम जारी अपील में कहा है कि हमारा प्रयास है कि दिनांक 01.01.2017 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी अर्ह नागरिकों तथा जनपद में ऐसी महिलाएं जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, उनका नाम मतदाता सूची में शतप्रतिशत पंजीकृत किया जाये। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस कार्यक्रम हेतु दिनांक 22 एवं 23 अक्टूूबर 2016 (शनिवार एवं रविवार) को विशेष दिवस मनाया जा रहा है। डीएम ने ग्राम प्रधानों से कहा है कि वह मतदाता पंजीकरण कार्य में अपनी सहभागिता एवं सक्रिय सहयोग प्रदान करें। अपने क्षेत्र, गाॅव,वार्ड एवं मौहल्ला के अंर्तगत आने वाले और आसपास रहने वाले सभी पात्र नागरिकों तथा महिलाओं के नाम मतदाता सूची में शामिल कराने हेतु फार्म-06 भरवाकर अपने बीएलओ, मतदान केन्द्र या तहसील कार्यालय में जमा कराने में अपेक्षित सहयोग प्रदान करें।
जिलाधिकारी ने कहा है कि हम सबकी सक्रिय सहभागिता ही लोकतंत्र की जडों को मजबूत करती है। उन्होंने ग्राम प्रधानों से अपेक्षा की कि वे मतदाता सूची में पात्र नागरिकों के नाम अवश्य शामिल करायें जिससे एक भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से छूटने न पाये तथा मतदाता सूची में नाम अंकित होकर अपने मताधिकार का स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन कर सके।
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