नवीपुर में हुआ विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

हाथरस। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हाथरस के तत्वाधान में आदर्श विद्या निकेतन इण्टर कालेज, नवीपुर हाथरस में एक विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती शिव कुमारी की अध्यक्षता में किया गया।
     शिविर में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती शिव कुमारी में छात्र-छात्राओं तथा उपस्थित लोगों को शिक्षा के अधिकार व मौलिक अधिकारों के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होने कहा कि किसी भी कार्य को करने के लिये जानकारी होना आवश्यक है तथा हम योजनाओं का लाभ उठा सकते है। सरकार द्वारा 06 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। पढ़ने के लिये कोई उम्र निर्धारित नही होती है।
     उन्होने बताया कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे द्वारा यदि कोई अपराध किया जाता है तो किशोर न्याय अधिनियम में उसे बाल अपचारी माना जाता है। इसके अतिरिक्त उन्होने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के उद्देश्यों पर भी प्रकाश डालते हुये बताया कि दिनांक 08 सितम्बर 2018 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा, जिसमें आप अपने छोटे-छोटे विवादों का निस्तारण कराकर लोक अदालत का लाभ उठाये उन्होने कहा कि लोक अदालत में निस्तारित मामलों की अपील नहीं की जा सकती तथा सिविल मामलों में अदा की गई कोर्ट फीस वापस कर दी जाती है।
      सचिव ने जोर देते हुए कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य कोई भी व्यक्ति पैसे के अभाव में न्याय पाने से वंचित न रह जायें।
    प्रबन्धक आदर्श विद्या निकेतन श्रीमती मीरा कौशिक ने अपने वक्तव्य में शिविर में उपस्थित छात्र/छात्राओं को जानकारी देते हुये कहा कि विधिक साक्षरता शिविर का उद्देश्य है कि समाज के लोगो को कानूनी सलाह देकर उन्हे जागरूक किया जाता है।
    प्राचार्या, आदर्श विद्या निकेतन श्रीमती प्रीतिका शर्मा, ने शिविर में उपस्थित सभी महानुभावों का आभार व्यक्त करते हुये छात्राओं को महिला हेल्पलाईन के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दी। विधिक साक्षरता शिविर का संचालन वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरीश कुमार शर्मा द्वारा किया गया। उन्होने कन्या भूण हत्या तथा स्कूल में होने वाली रैगिंग के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर काफी संख्या में छात्र/छात्रायें एवं जनता उपस्थित रहीं। छात्र-छात्राओं ने अपनी समस्यायें बताई जिनके सम्बन्ध में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा परामर्श दिया गया।

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