हाथरस। माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हाथरस के तत्वावधान में महिला कारागार का निरीक्षण एवं विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन श्रीमती शिव कुमारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हाथरस की अध्यक्षता में किया गया। शिविर का आयोजन जिला कारागार अलीगढ में किया। उन्होने जिला कारागार अलीगढ़ का निरीक्षण एवं महिला कैदियों को विधिक साक्षरता के माध्यम से कानूनी जानकारी दी। शिविर में उपस्थित महिलाओं एवं उनके साथ रह रहे बच्चों के स्वास्थय एवं शिक्षा के संबंध में महिला बंदियों को जानकारी देतें हुये, उनके मुकदमों की पैरवी एवं स्थिति के संबंध में जानकारी ली गयी एवं महिला बंदियो को बतााया गया कि यदि उनके मुकदमें में उनकी पैरवी हेतु यदि अधिवक्ता नही है तो वह एक प्रार्थना पत्र संबंधित जिले के सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अधीक्षिका के माध्यम से प्रार्थना पत्र देकर निःशुल्क अधिवक्ता प्राप्त कर सकती है और विधिक जानकारी हेतु प्रत्येक माह संरक्षण गृह का निरीक्षण किया जाता है सचिव से विधिक जानकारी प्राप्त कर सकती है।
उन्होने महिला संवासिनियों को उनके अनुकूल विधिक सेवायो की जानकारी देते हुये कहा कि अपनी अथवा दूसरे की गल्तियों को नही छिपाना चाहियें। उन्होने कहा कि किसी भी समस्या के लिये कोई भी व्यक्ति सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आवेदन देकर विधिक सहायता प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त सचिव द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के उद्देश्यों की जानकारी देते हुये बताया कि प्रत्येक प्रकार की दिवानी, फौजदारी (शमनीय) वादो का निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधर पर करना, साक्षरता शिवरों के माघ्यम से जनता को प्राधिकरण के उद्देश्यों की जानकारी देना, लोक अदालतो का आयोजन कराना, गरीब एवं पात्र व्यक्तियांे को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। उहोने कहा कि किसी भी समस्या के लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सम्पर्क स्थापित कर सकते है। शिविर में उपस्थित महिला संवासिनियों को जिला जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हाथरस की ओर से कानूनी ज्ञान माला की पुस्तके एवं पम्पलेट्स वितरित किये गये।
इस अवसर पर डिप्टी जेलर श्री अनील कुमार, आफताब अहमद अंसारी डिप्टी जेलर एवं अमर पाल सिंह अधिवक्ता द्वारा विधिक जानकारियां उपलब्ध करायी गई।
उन्होने महिला संवासिनियों को उनके अनुकूल विधिक सेवायो की जानकारी देते हुये कहा कि अपनी अथवा दूसरे की गल्तियों को नही छिपाना चाहियें। उन्होने कहा कि किसी भी समस्या के लिये कोई भी व्यक्ति सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आवेदन देकर विधिक सहायता प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त सचिव द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के उद्देश्यों की जानकारी देते हुये बताया कि प्रत्येक प्रकार की दिवानी, फौजदारी (शमनीय) वादो का निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधर पर करना, साक्षरता शिवरों के माघ्यम से जनता को प्राधिकरण के उद्देश्यों की जानकारी देना, लोक अदालतो का आयोजन कराना, गरीब एवं पात्र व्यक्तियांे को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। उहोने कहा कि किसी भी समस्या के लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सम्पर्क स्थापित कर सकते है। शिविर में उपस्थित महिला संवासिनियों को जिला जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हाथरस की ओर से कानूनी ज्ञान माला की पुस्तके एवं पम्पलेट्स वितरित किये गये।
इस अवसर पर डिप्टी जेलर श्री अनील कुमार, आफताब अहमद अंसारी डिप्टी जेलर एवं अमर पाल सिंह अधिवक्ता द्वारा विधिक जानकारियां उपलब्ध करायी गई।



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