हाथरस। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी प्रतिभा पाल ने बताया है शासन ने प्रदेश में दिव्यांगता निवारण बचाव, उपचार, पुनर्वास योजना के अन्तर्गत अनुदान हेतु स्वैच्छित संस्थाओं के प्रस्ताव उपलब्ध करायें जाने के निर्देश दिये गये है।
जनपद हाथरस की ऐसी संस्थाऐं जो निःशक्तजन अधिनियम 1995 के अन्तर्गत पंजीकृत हों, एवं जिनका पंजीकरण 2 वर्ष कम से कम पुराना एवं दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य कर रही हों, वों संस्थाऐं विगत दो वर्षों की आॅडिट रिपोर्ट एवं 02 वर्षों की संस्था प्रगति रिपोर्ट के साथ प्रचार-प्रसार की कार्ययोजना एवं बजट आदि अभिलेख सहित अपना प्रस्ताव दिनांक 17 अपै्रल तक जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी हाथरस को सायं 05 बजें तक उपलब्ध करा सकतें है, ताकि समय से उनका स्थलीय निरीक्षण कर 21 बिन्दुओं की आख्या सहित निदेशालय को भेजा जा सके। निर्धारित समय सीमा के उपरान्त प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा।
जनपद हाथरस की ऐसी संस्थाऐं जो निःशक्तजन अधिनियम 1995 के अन्तर्गत पंजीकृत हों, एवं जिनका पंजीकरण 2 वर्ष कम से कम पुराना एवं दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य कर रही हों, वों संस्थाऐं विगत दो वर्षों की आॅडिट रिपोर्ट एवं 02 वर्षों की संस्था प्रगति रिपोर्ट के साथ प्रचार-प्रसार की कार्ययोजना एवं बजट आदि अभिलेख सहित अपना प्रस्ताव दिनांक 17 अपै्रल तक जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी हाथरस को सायं 05 बजें तक उपलब्ध करा सकतें है, ताकि समय से उनका स्थलीय निरीक्षण कर 21 बिन्दुओं की आख्या सहित निदेशालय को भेजा जा सके। निर्धारित समय सीमा के उपरान्त प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा।
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