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हाथरस- प्रिटिंग प्रेस संचालक नियमों का पालन करें- एडीएम

हाथरस। उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी एएच कर्नी ने जिले के समस्त प्रिन्टिंग प्रेस संचालकों, प्रिंटर्स तथा प्रकाशकों से कहा कि विधानसभा निर्वाचन-2017 के तहत निर्वाचन पैम्पलेटों, पोस्टरों आदि का मुद्रण एवं प्रकाशन लोक प्रतिनिधत्व अधिनियम,1951 की धारा 127-क के उपबंधों द्वारा विनियमित किया गया है। धारा 127-क के तहत कोई व्यक्ति किसी ऐसे निर्वाचन पैम्पलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण या प्रकाशन नहीं करेगा अथवा मुद्रित या प्रकाशित नहीं करवायेगा जिसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं इसके प्रकाशक का नाम व पता न लिखा हो।
आज कलक्टेट में जिले के प्रिन्टिंग प्रेस संचालकों, प्रिंटर्स तथा प्रकाशकों की सम्पन्न बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन पैम्पलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण नहीं करेगा या मुद्रित नहीं करवाएगा, जब तक कि प्रकाशक की पहचान की घोषणा उनके द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो व्यक्ति जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हों द्वारा सत्यापित न हों तथा जिसे उनके द्वारा डुप्लीकेट में मुद्रक को न दिया जाए तथा जब तक कि दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात उचित समय पर मुद्रक द्वारा दस्तावेज की एक प्रति के साथ घोषणा की एक प्रति न भेजी जाए, जिले के जिला मजिस्ट्रेट को जहां यह मुद्रित हुआ है।
बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट कहा कि सभी प्रिंटिंग प्रेस संचालक, प्रिंटर्स तथा प्रकाशक भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरसः का अनुपालन सुनिश्चित करें। बैठक के दौरान मौजूद प्रिंटिंग प्रेस संचालक, प्रिंटर्स तथा प्रकाशकों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अभिलेख तथा निर्वाचन पोस्टर, पैम्पलेट आदि के प्रकाशक द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले घोषणा पत्र के प्रोफार्मा उपलब्ध कराये गये।

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