हाथरस। प्रभारी जिलाधिकारी रेखा एस0 चैहान ने बताया है कि खतौनी पुनरीक्षण एवं उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा-31(2) के अनुरूप खतौनी में खातेदारों/सहखातेदारों के गाटों में अंश निर्धारण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत आकार पत्र ख0पु0-3 समस्त खातेदारों को उपलब्ध कराकर अंश निर्धारण के विरूद्ध आपत्ति, शुद्धिकरण हेतु आकार पत्र ख0पु0-3 में विवरण अंकित कराते हुये यथावश्यक अभिलेखों सहित रजिस्ट्रार कानूनगों को उपलब्ध कराया जाना है। परन्तु तहसील सादाबाद के चार लेखपाल धीरेन्द्र कुमार, सचीन गुप्ता, यासीन खान, चारू अग्रवाल तथा तहसील हाथरस के लेखपाल हिमांशु गौतम द्वारा अंश निर्धारण के कार्य में किसी भी प्रकार से रूचि नही ली गई। जिससे समय सारणी के अनुसार अंश निर्धारण कार्य को पूरा नही हो सका।
अतः अपर जिलाधिकारी ने सम्बन्धित लेखपालों को उक्त कार्य में लापरवाही/उदासीनता एवं कार्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ न रहने के लिए कार्य की घोर निन्दा करते हुए प्रतिकूल प्रविष्टि जारी की है। उन्होने कहा कि इसके बावजूद कार्य में शिथिलता बरतने पर अग्रिम कठोर कार्यवाही की जायेगी।
अतः अपर जिलाधिकारी ने सम्बन्धित लेखपालों को उक्त कार्य में लापरवाही/उदासीनता एवं कार्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ न रहने के लिए कार्य की घोर निन्दा करते हुए प्रतिकूल प्रविष्टि जारी की है। उन्होने कहा कि इसके बावजूद कार्य में शिथिलता बरतने पर अग्रिम कठोर कार्यवाही की जायेगी।


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