जनपद में 22 जनवरी से 31 मार्च 2019 तक धारा 144 लागू, एडीएम ने दिये आदेश

हाथरस। अपर जिला मजिस्ट्रेट, रेखा एस0 चाौहन ने बताया है कि वर्ष 2019 में माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा संचालित हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट की परीक्षा माह फरवरी 2019 से शुरू होकर दिनांक मार्च, 2019 तक सम्पन्न होंगी। परीक्षाकाल के दौरान असामाजिक एवं अवांछनीय तथा नकल माफिया तत्व अनुचित साधनों का प्रयोग कर दुर्भावनावश निष्पक्ष परीक्षा सम्पन्न कराने में व्यवधान उत्पन्न कर सकते है। तथा शान्ति एवं विधि व्यवस्था को बनाये रखने में अकारण अवैध हस्तक्षेप करते हुए जन सामान्य व परीक्षार्थियों के संवैधानिक हितों को प्रभावित कर दूषित व प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न करने में संलिप्त होने के साथ-साथ अशान्ति पैदा कर सकते हैं। साथ ही महाशिवरात्री, होली (होलिका दहन) के दौरान विभिन्न समुदायों के श्रद्धालुओं में आपसी भाई-चारा व सौहाद्रपूर्ण वातावरण को दूषित करने के मन्तव्य से प्रत्यक्षतः/अप्रत्यक्षतः संलिप्त होकर दुुष्कृत्यानुसार साजिश के तहत जनपद की शान्ति व विधि व्यवस्था को प्रभावित कर जनहित व राष्ट्रहित के विरूद्ध उक्तानुसार अप्रिय स्थिति उत्पन्न होना सम्भावित है। उपरोक्त के दृष्टिगत जनपद हाथरस क्षेत्रान्तर्गत सम्भावित साम्प्रदायिक/राजनैतिक उपद्रव/उन्माद आदि प्रतिकूल विधि व्यवस्था की स्थिति को नियन्त्रित करने तथा विभिन्न असामाजिक तत्वों व कट्टरपंथियों द्वारा कुत्सित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु शान्ति एवं कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले दुष्कृत्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण की आवश्यकता विदित होती है ताकि जनपद हाथरस में जन सामान्य के मध्य कोई अप्रिय घटना घटित न होने पाये। उपरोक्त के सम्बन्ध में उक्त सम्भावित अवसरों पर प्राप्त सूचनाओं के अनुसार आम मानवजीवन, स्वास्थ्य या क्षेम को क्षति पहुॅचने, लोक शान्ति विक्षुब्ध होने तथा राजकीय कार्य में अनुचित बाधा उत्पन्न होने की सम्भावना स्पष्ट है तथा त्वरित निवारण हेतु प्रभावी कार्यवाही अमल में लाया जाना जनहित में नितान्त आवश्यक है। अतः  हाथरस दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आज दिनांक 22 जनवरी 2019 से 31 मार्च 2019 तक जनपद हाथरस सीमा क्षेत्रान्तर्गत सर्व-साधारण पर तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित प्रतिबन्ध लागू करते हुए आदेश दिया जाता है कि वर्ष 2019 में माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल एवं इण्टर मीडिएट की परीक्षा महाशिवरात्रि एंव होली (होलिका दहन) को दिनांक 22 जनवरी 2019 से 31 मार्च 2019 तक जनपद में धारा-144 लागू रहेगी। परीक्षा केन्द्रों के आस-पास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबन्धित रहेगा। परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार के शस्त्रादि लेकर परीक्षा स्थल की परिधि में जाने को प्रतिबन्धित किया जाय तथा इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को विधि की समुचित धाराओं के अन्तर्गत दण्डित कराने की कार्यवाही की जायेगी। परीक्षा काल में यथासम्भव पुलिस के वरिश्ठ अधिकारी परीक्षा केन्द्रों के व्यवस्थापकों से सम्पर्क कर, उनकी ऐसी कठिनाई दूर करें, जो सुरक्षा व्यवस्था से सम्बन्धित हो। जनपद में परगना मजिस्ट्रेट के माध्यम से अपने-अपने क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने तथा क्षेत्र केन्द्रो पर अवांछित भीड़ न एकत्र होने देने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। सम्बन्धित मजिस्ट्रेट समुचित पुलिस बल के साथ अपने क्षेत्र के परीक्षा केन्द्रों का नियमित दौरा करेंगे।
    अनुचित मुद्रण अथवा प्रकाशन द्वारा परीक्षार्थियों को गुमराह करने वाले व्यक्तियों पर कड़ी निगाह रखी जायेगी तथा यथास्थिति नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। परीक्षा केन्द्र परिसर के अन्दर सेलुलर फोन, पेजर या अन्य कोई इलैक्ट्रॅानिक वस्तु ले जाने की अनुमति कदापि नहीं दी जायेगी। कोई भी व्यक्ति जनपद में परीक्षा के समय प्रातःकाल एवं सांयकाल के समय में अपने फोटोस्टेट मशीन को चालू नहीं रखेगा। परीक्षा के समय के अतिरिक्त एवं अवकाश के दिन यह आदेश लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थल पर बिना किसी पूर्व अनुमति के किसी प्रकार का जुलूस बनाकर सभा नहीं करेगा न ही उसमें भाग लेगा। यह प्रतिबन्ध शादी, बारात एवं शब यात्राओं पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर पाॅच या पाॅच से अधिक व्यक्तियों का समूह नहीं बनायेगा और न ऐसे समूह में शामिल होगा। यह प्रतिबन्ध सरकारी अथवा गैर सरकारी ड्यूटी पर लगे अधिकारियों/कर्मचारियों व पुलिस फोर्स तथा धार्मिक स्थलों एवं परम्परागत प्रार्थना सभाओं पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति/राजनैतिक दल का कार्यकत्र्ता किसी भी स्कूल/कालेज/शैक्षणिक संस्था तथा धार्मिक/ सार्वजनिक स्थल, सरकारी व अर्द्ध सरकारी या अन्य कार्यालयों पर किसी भी प्रकार का आयुध/शस्त्र साथ नहीं ले जायेगा तथा लाउडस्पीकर एवं अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग किसी पूर्व प्रशासनिक अनुमति के बिना नहीं करेगा और न ही उत्तेजक भाषा में भाषण आदि देगा और न आम जनता/व्यक्ति को प्रेरित करने का प्रयास करेगा। इस अवधि में सभी प्रकार के जुलूस आदि प्रतिबन्धित रहेंगे तथा पारम्परिक मेले, विभिन्न आयोजन व सार्वजनिक प्रदर्शन आदि के लिए पृथक से प्रशासनिक अनुमति प्राप्त करना वांछनीय होगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की अफवाहें या खबरों को प्रकाशित नहीं करेगा और न करायेगा और न इसके प्रसारण में सहायक होगा, जिसमें आम जनता, विभिन्न वर्गों, साम्प्रदायों के मध्य घृणा द्वेश की भावना उत्पन्न हो अथवा शान्ति व्यवस्था भंग होने की सम्भावना हो। कोई भी व्यक्ति ऐसे तस्वीर, कार्टून, हैण्डबिल, दीवाल लेख, पोस्टर आदि नहीं लिखेगा या प्रकाशित करेगा, जिससे शान्ति व्यवस्था भंग होने की सम्भावना हो। प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया जाय। परीक्षार्थियों को गुमराह करने वाले व्यक्तियों/संस्थाओं पर कड़ी निगरानी रखी जायेगी एवं ऐसे समस्त तथ्यों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी एवं संवेदनशील स्थानों पर सघन जांच करायी जाय। जिला प्रशासन स्तर से गठित फ्लाइंग स्क्वाइड के लिए समुचित पुलिस बल तैनात किया जाय। परीक्षा के पूर्व नकल कराने वाले पेशेवर व्यक्तियों के बारे में सूचना एकत्रित कर उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ताकि वे उक्त दिनांक को सक्रिय न रह सकें। कोई भी व्यक्ति आवागमन के साधन जैसे-रेल, रोडवेज, सड़क यातायात आदि विद्युत व्यवस्था, जल आपूर्ति आदि जैसे-महत्वपूर्ण आवश्यक जनहित की सेवाओं में किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा और न करायेगा। कोई भी व्यक्ति शिक्षण संस्थाओं/परीक्षा केन्द्रों तथा दुकानों, सार्वजनिक प्रतिश्ठानों/सरकारी कार्यालयों आदि को जबरदस्ती बन्द करवाने का न तो प्रयास करेगा और न ही उसके लिए किसी को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक, धार्मिक, शिक्षण संस्थाओं व परीक्षा केन्द्र आदि स्थलों पर न तो आतिशबाजी का प्रयोग करेगा न ही करायेगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा मस्जिद, मन्दिर, गिरिजाघर, गुरूद्वारा आदि पूजा स्थलों तथा परीक्षा केन्द्रों का मंच के रूप में राजनैतिक उपयोग नहीं किया जायेगा। महाशिवरात्रि एवं होली का त्यौहार सौहाद्रपूर्ण वातावरण में पारम्परिक तरीके से मनाये जाने के लिए जन सामान्य की प्रतिबद्धता होगी तथा पारम्परिक व पूर्व निर्धारित स्थलों पर ही निश्चित कार्यक्रमानुसार होलिका दहन होगा। कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की इच्छा के विरूद्ध न तो उसके साथ होली खेलेगा और न ही किसी प्रकार का रंग आदि डालेगा। रंग वाली होली (धूल) के दिन मध्यान्ह् 12.00 बजे के बाद सार्वजनिक स्थल पर पूर्णतः प्रतिबन्धित होगी। तद्ोपरान्त होली मिलन का त्यौहार सौहार्दपूर्ण वातावरण में विगत वर्शों की भाॅति पारम्परिक रूप से मनाया जायेगा।
   चूॅकि परिस्थिति इस तरह की है कि व्यक्तिगत रूप से सभी को तामील कराया जाना सम्भव नहीं है। अतएव यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है, जो दिनांक 22 जनवरी 2019 से 31 मार्च 2019 तक प्रर्वतनीय रहेगा, जब तक कि इससे पूर्व इसे निरस्त न किया जाय। आदेश की प्रतिलिपि कलैक्ट्रेट मुख्यालय, मा0 जिला जज, पुलिस अधीक्षक एवं जनपद के समस्त कार्यालयों के सूचना पट पर जन सामान्य के दृश्टिगत प्रकाशित कराया जाय। यह आदेश आज दिनांक को अपर जिलाधिकारी हाथरस द्वारा सतिथि हस्ताक्षर सहित जारी किया गया। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

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