मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना‘‘ को सफल बनाने के संबंध में डीएम ने की बैठक

हाथरस।  जिलाधिकारी अमित कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना‘‘ को सफल बनाने के संबंध में बैठक की। उन्होने कहा की प्रदेश सरकार की यह योजना एक महत्वपूर्ण योजना है इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज में दहेज प्रथा के रूप में फैली कुरीतियो को मिटाने में सहायता मिलेगी। इसके तहत जनपद को 476 जोडो के विवाह का लक्ष्य दिया गया है। सम्भवतः 20 जनवरी से 31 जनवरी के मध्य नगरीय क्षेत्र में 100 जोडो का विवाह कराया जाना प्रस्तावित है। समयावधि कम होने के कारण सभी संबंधित अधिकारिओं को तत्परता से काम करना होगा। जिसके लिये मुख्य विकास अधिकरी ग्राम प्रधानो की बैठक इस सप्ताह में अवश्य कर ले। इसके अलावा सभी उप जिलाधिकारी अपने अपने ब्लाक के नोडल अधिकारी के रूप में होगे। नगर क्षेत्र में शादी के कार्यक्रम सम्पन्न कराने लिये एसडीएम सदर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया प्रारम्भ कर दे। साथ ही ईओ नगर पालिका अपने कार्यालय में शादी के लिये औपचारिक प्रथमिकताये शीघ्र प्रारम्भ करे। इस योजना के अन्तर्गत आमंत्रित करने की प्रक्रिया को सुचारू एवं प्रभावी कार्यान्वन के लिये जिला स्तर पर गठित कमेटी में  जिलाधिकारी अध्यक्ष, मुख्य विकास अधिकारी, नगर आयुक्त/अपर मुख्य अधिकारी (जिला पंचायत), अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, समस्त उप जिलाधिकारी, समस्त बीडिओ, जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी, अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी सदस्य तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी सदस्य/ सचिव होगे। उन्हाने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत विवाह आयोजन के लिये नगरीय निकाय जिसमें नगर पंचायत नगर पालिका वरिषद नगर निगम, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत तथा एंेसंे शासकीय/अर्धशासकीय संस्थाये/स्वेक्षिक संस्थाये जिन्हे जिलाधिकारी द्वारा सामूहिक विवाह कार्यक्रम हेतु अधिकृत किया गया हो वही वे संस्थाये ही विवाह का आयाजन करा सकेगे।

      जिला समाज कल्याण अधिकारी एस0पी0 सिंह ने इस महत्वपूर्ण योजना के बारे में जानकारी देते हुये बताया कि गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले जरुरतमंद निराश्रित/निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं के विवाह एवं पुनर्विवाह हेतु शादी अनुदान योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते हुए ‘‘मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना‘‘ के माध्यम से सामुहिक विवाह सपन्न कराये जाने हेतु सभी वर्ग के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह योजना संचालित करने का निर्णय लिया गया है। बताया कि आवेदन हेतु पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष अनिवार्य है तथा वर की आयु 21 वर्ष पूर्ण हो। निर्धन पारिवारों की कन्या के विवाह, विधवा परित्यक्ता, तलाकशुदा जिसका कानुनी रुप से तलाक हो गया हो का पुनर्विवाह कराया जायेगा। विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांग जन अभिभावक की पुत्री तथा ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो को प्रथमिकता दी जायेगी। अधिक जानकारी के लिये जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय कमरा नं0-105, विकास भवन, मथुरा रोड, हाथरस में सम्पर्क किया जा सकता है।

      इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी रेखा एस0 चैहान, मुख्य विकास अधिकारी सतीश कुमार सिंह, एसडीएम हाथरस अरूण कुमार सिंह, एसडीएम सादाबाद जयप्रकाश, एसडीएम सासनी अंजुम बी, एाडीएम सिकन्द्रराऊ ज्योत्स्ना बंधु, वरिषठ काषधिकारी शीलेन्द्र कुमार, जिलापूर्ति अधिकरी सूरेन्द्र यादव, समस्त ईओ, समस्त खण्ड विकास अधिकारी तथा अन्य विभागों के संबंधित अधिकारी गण उपस्थित रहें।

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