एंटी करप्शन कोर्ट ने दिया मंडी इंस्पेक्टर के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश

हाथरस। मंडी समिति में एक व्यापारी की फर्म के लाइसेंस के नवीनीकरण के नाम पर एक मंडी इंस्पेक्टर द्वारा 10 हजार रुपए की रिश्वत लेने के मामले में अब एंटी करप्शन कोर्ट ने मंडी इंस्पेक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। मंडी इंस्पेक्टर द्वारा रुपए लेने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।।  

बताया जाता है योगेंद्र वार्ष्णेय की स्थानीय मंडी समिति में मैं. वार्ष्णेय एंड कंपनी के नाम से फर्म है। इस फर्म की प्रोपराइटर उनकी पत्नी आशा देवी हैं। योगेंद्र का आरोप था कि 23 जून 2023 की शाम को मंडी समिति में तैनात मंडी इंस्पेक्टर राहुल वर्मा उनकी फर्म पर आये और धौस जमाकर रिश्वत के 10 हजार रुपए ले गये।


इसकी वीडियो क्लिप भी उनके पास मौजूद है।उस समय उक्त वीडियो भी काफी वायरल हुआ था। योगेंद्र ने इस सिलसिले में मंडी समिति के उच्चाधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत की थी। लेकिन इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं हुई थी।इसके बाद योगेंद्र ने अब विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कोर्ट संख्या 2 मेरठ में प्रार्थना पत्र दिया।
उन्होंने उसमें यह शिकायत करते हुए वीडियो क्लिप का भी हवाला दिया। उनके  प्रार्थना पत्र पर न्यायालय ने कोतवाली हाथरस गेट में मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि अभियोग पंजीकरण की सूचना 15 दिन के अंदर न्यायालय को उपलब्ध कराई जाए।

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